आया नया निर्देशअब केवल दो ही शस्त्र अपने कब्जे में रख सकता है शस्त्र लाइसेंस धारीदो से अतिरिक्त शस्त्र होने पर पुलिस थाने एवं निर्धारित स्थानों पर 30 सितंबर तक शस्त्र जमा कराना अनिवार्य
सीहोर । भारत सरकार विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार मूल अधिनियम (आयुध अधिनियम 1959) की धारा-3 की उपधारा-2 में संशोधन के उपरांत अब शस्त्र लाइसेंस धारक केवल…