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सीहोर । भारत सरकार विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार मूल अधिनियम (आयुध अधिनियम 1959) की धारा-3 की उपधारा-2 में संशोधन के उपरांत अब शस्त्र लाइसेंस धारक केवल दो ही शस्त्र अपने कब्जे में रख सकता है।

तीसरा शस्त्र निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास या धारा 21 की उपधारा के प्रयोजन के लिये विहित शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञप्तिधारी व्यौहारी के पास अथवा जहां ऐसा व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है, वहां उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी यूनिट शस्त्रागार में निक्षिप्त कराना होगा।


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बालागुरू के. द्वारा जारी निर्देशानुसार जिले के ऐसे शस्त्र लाइसेंस धारकों जिनके पास दो से अधिक शस्त्र है वे अपने दो शस्त्रों को छोड़कर शेष शस्त्र संबंधित थाना अथवा वैध अधिकृत शस्त्र डीलर के पास जमा करें और जमा की पावती के साथ लाइसेंस बुक सहित जिला कार्यालय की लायसेंस शाखा में 30 सितंबर तक जमा करें।

ताकि लाइसेंस पंजी से शस्त्र विलोपित किया जा सके। इन निर्देश के पालन में दो शस्त्रों के अतिरिक्त शेष शस्त्र जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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