आष्टा । पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला द्वारा समस्त थाना प्रभारीयों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में घटित गंभीर अपराध, संपत्ति संबंधी अपराधों को संवेदनशीलता तथा त्वरित कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है ।इसी तारतम्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री गीतेश गर्ग एवं

अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आष्टा आकाश अमलकर के मार्गदर्शन थाना प्रभारी निरीक्षक गिरीश दुबे की टीम द्वारा थाना आष्टा में दर्ज अपराध क्रमांक 122/25 धारा 109,296,3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक आरोपी को आष्टा पुलिस द्वारा ग्राम राम नगर थाना इछावर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है ।


दिनांक 27 फरवरी की रात्रि को आष्टा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई की थाना आष्टा अंतर्गत ग्राम रिछाड़िया मे एक शादी समारोह मे एक व्यक्ति को चाकू मार दिया हैं। जिस पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना की वस्तु स्थिति का पता किया तो पाया कि दो आरोपियों द्वारा खाना परोसने की बात को लेकर चाकू मार कर फरियादी बालक को गंभीर रूप से घायल कर दिया है ।

जिस पर से थाना आष्टा में अपराध क्रमांक 122/25 धारा109, ,296,351(3) भारतीय न्याय संहिता 2023 का कायम विवेचना में लिया गया। आरोपी की तलाश में थाना स्तर पर एक टीम तैयार कर रवाना की गई जिसके द्वारा आरोपी हरिओम मेवाडा पिता तेजसिंह मेवाडा उम्र 18 साल 4 माह नि. ग्राम रिछाडिया थाना आष्टा को ग्राम राम नगर थाना इछावर से विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

जहां से आरोपी का जेल वारंट बनने से आरोपी को जेल दाखिल किया गया । प्रकरण में एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी का नाम हरिओम मेवाडा पिता तेजसिंह मेवाडा उम्र 18 साल 4 माह नि. ग्राम रिछाडिया थाना आष्टा है ।
इस मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक गिरीश दुबे, सहायक उप निरीक्षक रमेश माझी , आर. मेहरबान,आर. राजेश परमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही


“जावर पुलिस ने दबिश देकर 4 स्थानों से अवैध शराब की जप्त”
रात्रि में थाना प्रभारी जावर द्वारा जावर क्षेत्र में विभिन्न दुकानों एवं ढाबों की सघन जांच की गई।
इस कार्रवाई के दौरान 4 आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए । पुलिस ने आरोपी भेरूसिंह ठाकुर पिता दिलीप सिंह,उम्र 54 वर्ष,

निवासी जावर जोड़,राहुल ठाकुर पिता कुमेर सिंह ठाकुर, उम्र 28 वर्ष, निवासी बमुलिया रायमल,बजेसिंह मालवीय पिता हरिसिंह, उम्र 39 वर्ष, निवासी शेकूखेड़ा,जितेंद्र सिंह ठाकुर पिता बजेसिंह ठाकुर, उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम झिल्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया ।


पुलिस ने
आरोपियों के कब्जे से देशी प्लेन मदिरा के 50 क्वार्टर, देशी लाल मसाला के 11 क्वार्टर, अंग्रेजी शराब की 14 केन बीयर व 01 मैकडॉवेल क्वार्टर कुल 18 लीटर अवैध शराब (क़ीमत ₹5510) जप्त की गई। आरोपियों के विरुद्ध

अपराध क्रमांक 77/25, 78/25, 79/25, 80/25, धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी नीता देअरवाल, प्रआर सुरेश परमार, प्रआर मनोज वर्मा, आर मनोज जाट, आर महेंद्र, आर कमलेश, सैनिक लाखन का सराहनीय योगदान रहा।
