
सीहोर । शासन के निर्देशानुसार रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य के लिए उपार्जन नीति जारी की गई है। जारी उपार्जन नीति के अनुसार 15 मार्च 2025 से 05 मई 2025 तक गेहूं का उपार्जन किया जाएगा।

पहले उपार्जन की तिथि 01 मार्च 18 अप्रैल निर्धारित की गई थी, पर अब शासन द्वारा इसमें संशोधन करते हुए उपार्जन की तिथि 15 मार्च से 05 मई निर्धारित की गई है। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने संबंधित अधिकारियों को जारी उपार्जन नीति के अनुसार उपार्जन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
“गेंहू उपार्जन के लिए उपार्जन संस्थाएं नियुक्त”

कलेक्टर श्री बालागुरू के. के आदेशानुसार गेहूं उपार्जन के लिए जिले में एमपीडब्ल्यूएलसी स्वनिर्मित गोदामों को जिला उपार्जन समिति की अनुशंसा एवं निर्णय के उपरांत विभिन्न तहसीलों में सेवा सहकारी विपणन समितियों को गेहूं उपार्जन के कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। कलेक्टर श्री बालागुरू के. द्वारा जारी आदेशानुसार

आष्टा तहसील के लिए आष्टा स्थित सहकारी विपणन संस्था मर्यादित को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार भैरूंदा तहसील के लिए भैरूंदा स्थित सेवा सहकारी समिति राला, रेहटी तहसील के लिए बोरी स्थित सेवा सहकारी समिति, सीहोर तहसील के लिए सीहोर स्थित सेवा सहकारी समिति बिजोरी तथा सीहोर नगर के लिए तकीपुर स्थित सहकारी विपणन संस्था को नियुक्त किया गया है। कलेक्टर श्री बालागुरू के. द्वारा जारी आदेशानुसार

कृषकों से गेहूं उपार्जन का कार्य सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) प्रात 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक किया जाएगा तथा कृषक तौल पर्ची शाम 06 बजे तक जारी की जाएगी। इसके साथ ही किसानों से एफएक्यू नॉर्म्स अनुसार ही गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने उपार्जन केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

शासन द्वारा जारी उपार्जन नीति अनुसार सभी पंजीकृत किसान एफएक्यू गुणवत्ता की गेहूं ही उपार्जन केन्द्रों पर लेकर आयें। किसानों को अपनी सुविधा के अनुसार स्लॉट बुकिंग कर बुकिंग दिनांक से आगामी 07 दिवसों के भीतर फसल विक्रय कर ऑनलाईल (पक्का) बिल बनवाना आवश्यक है, बिल की तारीख निकलने के बाद पोर्टल पर बिल नहीं बनेगा। जिन किसानों के ऑनलाइन स्लॉट बुक होंगे सिर्फ उन्ही किसानों से फसल की खरीदी की जायेगी।

उपार्जन केन्द्र पर प्रत्येक वारदाने में निर्धारित मात्रा (गेहूं 50 किलो+नवीन जूट बारदाना वजन 580 ग्राम) अनुसार गेहूं की तौल की जाएगी। ई उपार्जन पोर्टल पर उपार्जित गेहूं की प्रविष्टि किसान एवं उपार्जन केन्द्र के प्रभारी के आधार ईकेवाईसी सत्यापन के बाद ही खरीदी देयक जारी किया जाएगा। किसान द्वारा बेची गई फसल का भुगतान किसान के आधार से लिंक बैंक खाते में किया जाएगा इसलिए किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता एवं मोबाइल नंबर को लिंक कराकर अपडेट रखें।
