सीहोर । दिनांक 13/03/2025 को फरियादी सतीश खण्डेलवाल पिता स्व. छीतरमल खण्डेलवाल निवासी इंदौर रोङ कस्बा भैरूंदा जिला सीहोर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया जिसमें फरियादी व्दारा दिनांक 10/03/2025 को 570 कट्टे अर्थात 297 क्विंटल 90 किलो गेहूँ कीमत 8,10,417/- रूपये वाहन मालिक विकास रावत पिता कमलापत रावत निवासी कस्बा भैरूंदा के वाहन ट्रक क्रमांक MP22 H 0748 से ड्रायवर बबलू खान व हेल्पर रिजवान खान के माध्यम से हरदा रेक पाईन्ट पर विक्रय हेतु भेजा था।

दिनांक 11/03/2025 को आवेदक को जानकारी मिली की हरदा रेक पाईन्ट पर उक्त गेहूँ खाली नही हुआ है। जिसके पश्चात आवेदक व्दारा वाहन चालक बबलू खान व हेल्पर रिजवान खान की तलाश किया जो दोनो के फोन बंद होना पाया जाकर ट्रक एवं ट्रक में भरे हुऐ गेहूँ की कोई जानकारी नही मिली। ड्रायवर बबलू खान एवं हेल्पर रिजवान खान व्दारा बेईमानीपूर्वक उक्त गेहूँ से भरे हुऐ ट्रक को कही ओर ले जाकर खुर्द बुर्द करने की रिपोर्ट पर ड्रायवर बबलू खान एवं हेल्पर रिजवान खान के विरूध्द अपराध धारा 316 (3), 3(5) बीएनएस का पाया जाने से अपराध पंजीबध्द कर अनुसंधान में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सीहोर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला द्वारा बेईमानी पूर्वक गेहूँ से भरे ट्रक ले जाने वाले निगरानी बदमाश आरोपी बबलू उर्फ बल्ला के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुऐ ट्रक व गेहूँ की बरामदगी के निर्देश दिए गए। निर्देशो के पालन में अति.पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनीता रावत व एसडीओपी दीपक कपूर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भैरूंदा निरीक्षक घनश्याम दांगी द्वारा दो टीम गठित की गई थी।

गठित पुलिस टीम द्वारा तकनीकी सहायता से दिनांक 15/03/2025 को मुखविर की सूचना के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया गया। जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किया व आरोपी से उसके बताये अनुसार घटना का मशरुका ट्रक क्रमांक MP22 H 0748 व 292 क्विंटल 90 किलो गेहूँ जप्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। प्रकरण मे अन्य आरोपियो को भी चिन्हित किया गया है। जिनके विरूद्द भी जल्द ही वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
आरोपी-बबलू उर्फ बल्ला उर्फ शाका उर्फ मोईन उर्फ इकबाल पिता सलीम खान उम्र 42 साल निवासी बनखेडी थाना बनखेडी जिला नर्मदापुरम का है ।
आरोपी ड्रायवरी करता है एवं माल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रासंपोर्ट करने के दौरान वाहन एवं माल दोनो बेईमानी पूर्वक गायब कर देता है और अपने किराये से लिये निवास स्थान को भी तत्काल ही खाली कर देता है । आरोपी पूर्व मे भी थाना मंडीदीप क्षेत्र से खाद से भरे हुए ट्रक को गबन करने के मामले मे फरार है ।


आरोपी के विरुद्ध पाँच जिलो के करीब 12 थाने मे सामूहिक बलात्कार, चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट , हिरासत से फरार, मारपीट, जबरन वसूसी, अमानत मे ख्यानत, धोखाधडी के करीब 30 अपराध पंजीबद्ध है । वर्तमान मे आरोपी नर्मदापुरम , सीहोर , जबलपुर के करीब 09 थानो के कुल 14 मामलो मे वांटेड है। आरोपी माननीय न्यायालय से जारी 08 स्थाई वारंट एवं 06 गिरफ्तारी वारंट मे भी फरार है । अन्य थाने से भी आरोपी के वांटेड होने की जानकारी ली जा रही है । आरोपी से ट्रक क्रमांक MP22 H 0748 व 292 क्विंटल 90 किलो गेहूँ कीमती करीबन 20 लाख रुपये का मशरूका जप्त किया है

इस मामले में उनि पूजा सिंह, प्रआर0 राजेन्द्र चन्द्रवंशी, प्रआर0 राममनोहर यादव,प्रआर0 दिनेश जाट, आर0 आनंद गुर्जर , आर0 दीपक जाटव,आर0 राजीव, महिला आर0 प्रिती काजले एवं आर0 शैलेन्द्र राजपूत (साइबर सेल सीहोर ) की महत्वपूर्ण भूमिका रही
