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सीहोर । थाना कोतवाली क्षेत्र में पति पत्नी व उनके कथित सहयोगियो के द्वारा धोखाधडी से एक ही भूमि को कई लोगो कों बेच कर, उनसे ज्ञात जानकारी अनुसार करीब एक करोड पचास लाख रुपये की राशि प्राप्त कर, उसको धोखे से स्वय के लाभ के लिए उपयोग कर लिया गया ।

अनावेदक के विरूद्ध अभी तक 11 लोगो के द्वारा उक्त विषयक लिखित शिकायत की गई है। कोतवाली पुलिस द्वारा पांच आवेदको की शिकायत जांच पर प्रथम दृष्टया मामला धारा 318(4) BNS का पाया जाने से,अनावेदक 1.दीनदयाल शर्मा पिता देवीलाल शर्मा नि. ग्राम नोनीखेङी गोसाई थाना कोतवाली सीहोर एवं 2.श्रीमती वैशाली शर्मा पति दीनदयाल शर्मा नि. ग्राम नोनीखेङी गोसाई थाना कोतवाली सीहोर के विरुद्ध अपराध क्रमांक – 211/26, 218/26, 219/26, 221/26, 222/26
धारा – 318(4) भारतीय न्याय संहिता का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है । अरोपीगणो के विरुद्ध प्राप्त अन्य शिकायतो की भी जाँच की जा रही है, जिन पर वैधानिक कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ।

प्रकरण में मुख्य आरोपी दिनदयाल को 01 प्रकरण मे गिरफ्तार किया गया है जो कि न्यायायिक अभिरक्षा मे है । शेष प्रकरणो मे गिरफ्तारी की जाना शेष है । दी गई जानकारी अनुसार थाना कोतवाली जिला सीहोर क्षेत्र ग्राम नोनीखेडी निवासी 1.दीनदयाल शर्मा पिता देवीलाल शर्मा नि. ग्राम नोनीखेङी गोसाई थाना कोतवाली सीहोर एवं 2.श्रीमती वैशाली शर्मा पति दीनदयाल शर्मा नि. ग्राम नोनीखेङी गोसाई थाना कोतवाली सीहोर के द्वारा ग्राम नोनीखेडी स्थित कृषि भूमि खसरा क्रमांक 537/04(एस) रकबा 1.962 हेक्टेयर को कतिपय अपने अन्य सहयोगियो के साथ मिलकर उक्त जमीन को विक्रय करने के नाम पर करीब 11 लोगो से विक्रयनामा तैयार किया गया एवं उनसे बिक्रीनामा लेख करते समय प्रत्येक से पृथक- पृथक राशि व चैक प्राप्त किये गये, जो करीब 01 करोड 50 लाख रुपये आरोपीगणो के द्वारा प्राप्त कर उक्त राशी का अपने लाभ के लिए उपयोग कर लिया गया । जबकि उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को उक्त भूमि की रजिस्ट्री नही करवायी गई है ।


उक्त कार्य मे आवेदकगण द्वारा लेख आवेदन मे वर्णित तथ्य अनुसार कतिपय अन्य व्यक्ति/दलालो की भी भूमिका के संबध मे उल्लेख किया गया है जिस पर प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्ष्य का संकलन किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । आवेदकगणो से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपीगण अपने अन्य सहयोगियो के माध्यम से लोगो से संम्पर्क कर उन्हे जमीन क्रय करने हेतु प्रस्ताव देते थे , जिस पर व्यक्ति द्वारा उनके बताये अनुसार जमीन का सौदा किये जाने पर झूठे खरीददार बनकर क्रय की जाने वाली भूमि को उसकी क्रय मुल्य से अधिक राशि पर क्रय करने हेतु बयाना राशि दी जाती थी । इस प्रकार एक संगठीत रुप से आवेदक पक्ष के साथ धोखाधडी कारित की जाती थी । उक्त धोखाधडी के घटना क्रम पर आवेदक –


01 दीपक मिश्रा, पिता एस.बी.मिश्रा, आयु 62 वर्ष निवासी वार्ड नं.03, महिन्द्रा टाउनशिप, फेस 02 बावङिया कलां, सलैया भोपाल
02 गुलाब सिंह राठौड़, पिता भगत सिंह राठौड, उम्र 63 वर्ष, निवासी ए 16 आयकर कॉलोनी जी-03 गुलमोहर कालोनी त्रिलंगा भोपाल
03 जितेंद्र सिंह पिता श्री शिव प्रताप सिंह निवासी 240 सेक्टर रक्षा विहार तहसील हुजूर जिला भोपाल
04 दिनेश कुमार सिंह पिता भजन सिंह निवासी हरदौल की लिस्ट एक सिटी खोलो खेड़ी भोपाल
05 आर.एन.साहू पिता नथ्यन लाल साहू निवासी समृद्धि अपार्टमेंट दानिश कुंज भोपाल के साथ धोखाधडी होने पर प्रकरण दर्ज किय गये है ।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनीता रावत के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक डॉ अभिनंदना शर्मा को आवेदन पत्र की जाँच कर तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया । जिनके द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदकगण के कथन,अन्य दस्तावेजो व साक्ष्यो का संकलन किया गया तथा विधिक अभिमत प्राप्त करने के उपरांत पुलिस अधीक्षक सीहोर से अनुमति प्राप्त कर प्रकरण दर्ज करने हेतु मय प्रतिवेदन के थाना कोतवाली प्रेषित किया गया ।

जिसमे थाना कोतवाली के द्वारा अपराध क्रमांक – 211/26, 218/26, 219/26, 221/26, 222/26,धारा – 318(4) भारतीय न्याय संहिता का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है, जिसमे एक अपराध मे आरोपी दीनदयाल शर्मा की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाकर उसे न्यायायिक हिरासत मे जिला जेल सीहोर मे परिरुद्ध किया गया है । शेष आवेदन पत्रो पर भी साक्ष्य का संकलन कर विधिक कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है

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