सीहोर । कहावत है की जब सीधी उंगली से घी नही निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ती है। सेंट एन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मामले में प्रशासन को कुछ ऐसा ही करना पड़ा जब जुर्माने के 2 लाख जमा किये। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह के आदेश पर सीहोर के सेंट एन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने आज जुर्माने की राशि 02 लाख रुपए जमा करा दी है।
स्कूल प्रबंधन ने उपस्थित होकर कलेक्टर के आदेश के पालन में लिखित रूप से फीस वृध्दि तत्काल वापस ले ली है। इसके साथ ही शिक्षा सत्र 2023-24 की फीस का समायोजन आगामी शिक्षा सत्र 2024-2025 करने की सहमति दी है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री संजय सिंह तोमार ने बताया कि सेंट एन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन ने कहा कि पालक किसी भी दुकान से पुस्तके क्रय कर सकते है। किसी भी प्रकार का कोई दबाव पुस्तक क्रय करने हेतु पालकों पर नहीं बनाया जाएगा। स्कूल प्रबंधन द्वारा हर धर्म का समान भावना से आदर करने तथा सर्व धर्म में विश्वास की बात कही।
“जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर की गई थी कुर्की”
जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर गत दिनांक राजस्व विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा नगर पालिका की टीम द्वारा सेंट एन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा जुर्माने की राशि जमा नही करने पर कुर्की की कार्रवाई की गई थी । राजस्व विभाग की टीम द्वारा की गई कुर्की की कार्रवाई में लगभग 02 लाख रुपये मूल्य के संस्था के 15 कम्प्यूटर जब्त किए गए थे ।
“शिकायत सही पाए जाने पर कलेक्टर ने लगाया था जुर्माना”
सीहोर के सेन्ट एन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा फीस वृध्दि और एक ही दुकान से छात्र-छात्राओं को पुस्तकें खरीदने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। शिकायत सही पाये जाने पर कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने सेन्ट एन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। साथ ही जुर्माने की राशि सात दिवस के भीतर जमा करने के निर्देश दिए थे।
जब विद्यालय ने जुर्माने की राशि जमा नही की तब प्रशासन ने उंगली थोड़ी सी टेडी की उसका बड़ा असर हुआ। और राशि तो जमा की वही सब निर्देशो का पालन करने की भी लिखित में स्वीकृति दी।
“सेंट एन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का यह था पूरा मामला”
सेंट एन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 14 जुलाई 2023 को फीस वृध्दि तथा छात्र-छात्राओं द्वारा एक ही दुकान से पुस्तकें क्रय करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंध में संबंधित स्कूल के प्राचार्य/संचालक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था। सूचना पत्र का जवाब समाधान कारक नहीं पाए जाने पर 18 दिसंबर 2023 को कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने चार सदस्यीय जांच दल गठित कर जांच करने के निर्देश दिए गए थे। जांच दल द्वारा “संस्था प्रबंधन की शिकायतों का निवारण करने के लिए कहा गया।
जिनमें संस्था प्रबंधन छात्र-छात्राओं से जो फीस वृध्दि की गई है, उन्हें पालकों को वापिस करने के लिए कहा गया एवं छात्र-छात्राओं की पुस्तके जो कि एक ही दुकान से विक्रय हो रही है, उसे न्यूनतम तीन दुकानों पर विक्रय कराने एवं छात्र-छात्राओं की धार्मिक आस्थाओं पर ठेस न पहुंचाने एवं बच्चों पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव नहीं बनाने के निर्देश दिए गए थे।
इसके साथ ही बढ़ाई गई फीस को अधिनियम की धारा 10 अनुसार 30 दिवस के भीतर पालको को वापिस करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन संस्था प्रबंधन द्वारा आज तक पालकों को फीस वापिस नहीं की गई। निर्देशों की अवहेलना करने पर कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने स्कूल शिक्षा मंत्रालय, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 2 दिसंबर 2020 के नियम 9 (9) (7) तथा ( 8 ) के तहत संस्था के संचालक/प्राचार्य पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।