Spread the love

सीहोर । खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार समस्त मिष्ठान निर्माताओं को मिष्ठान विक्रेता स्थल पर प्रदर्शित समस्त मिष्ठान के सम्मुख उनके निर्मित तिथि एवं कब तक ये मिष्ठान उपयोग में लाया जा सकता है का अंकन करना अनिवार्य (बेस्ट बिफोर डेट) किया गया है। 

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जिला भोपाल के समस्त राजस्व क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त मिष्ठान विक्रेताओं से अपील की है कि वह अपने प्रतिष्ठान में विक्रय के लिए प्रदर्शित समस्त मिष्ठान के सम्मुख उनके निर्मित दिनांक एवं बेस्ट बिफोर का अंकन अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें। इसको लेकर विभाग को सभी मिष्ठान बिक्रेताओं को विस्तृत जानकारी देने की जरूरत है। विज्ञप्ति में केवल भोपाल जिले का ही उल्लेख है,तो क्या ये सीहोर जिले में लागू नही है.!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

error: Content is protected !!