आष्टा। पूर्व में जारी आदेश में संशोधन कर कलेक्टर सीहोर ने आज कोरोना कर्फ्यू की अवधि जो 8 मई की सुबाह 6 बजे तक थी,जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए
कलेक्टर श्री अजय गुप्ता ने आज नये आदेश जारी करते हुए जिले में अब कोरोना कर्फ्यू 17 मई की सुबाह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। आज इसके आदेश भी जारी किये गये है। नये आदेश में आटा चक्की एवं कीटनाशक दवा दुकान 10 एवं 14 मई को दो घंटे प्रातः 9 से 11 बजे तक खुलेगी।
इन दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी