आष्टा । जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा आने वाले मकर सक्रांति त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए चाइनीज मांझे पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था । इसी क्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक गिरीश दुबे व उनकी टीम द्वारा कस्बा भ्रमण के दौरान कस्बे में पतंग व माझा बेचने वालों की दुकानों को चेक किया गया ।
चेकिंग के दौरान एक दुकानदार प्रतिबंध चाइनीस मांझा बेचता पाया गया जबकि जिला दंडाधिकारी जिला सीहोर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत
चाइनीस मांझा नहीं बेचने हेतु संपूर्ण सीहोर जिले में निषेधाज्ञा आदेश जारी किए गए हैं। जिस पर पुलिस द्वारा दुकानदार से उक्त मांझा विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया एवं जिला दंडाधिकारी के आदेश की अवज्ञा करने पर
दुकानदार के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक27/25 आरोपी सोहेल पिता शब्बू राईन उम्र 19 साल निवासी आष्टा के खिलाफ दर्ज कर विवेचना में लिया गया । उक्त कार्यवाही के बाद नगर में पतंग,मांजा बेचने वालों में हड़कम्प मचा हुआ है