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सीहोर। जिले में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने तथा बचाव के लिए जिला दण्डाधिकारी श्री अजय गुप्ता ने सीहोर जिले में धारा 144  के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं । यह आदेश तत्काल प्रभाव से संपूर्ण सीहोर जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक लागू रहेगा। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार सीहोर जिले में आयोजित होने वाले समस्त सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्‍कृतिक कार्यक्रमों के अयोजन के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

सभी दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। दुकानों के सामने रस्सी, गोल मार्क  आदि के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। पालन न करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। राजस्व, पुलिस, नगरपालिका, नगर परिषद, पंचायत के अमले द्वारा नियमित रूप से मास्क नहीं पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार स्पॉटफाईन की कार्यवाही की जायेगी।

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