सीहोर । जिला दण्डाधिकारी श्री अजय गुप्ता द्वारा जिले के ऐसे शस्त्र लायसेंसधारी को सूचित किया गया है कि जिनके पास दो से अधिक शस्त्र है वे अपने दो शस्त्रों को छोड़कर शेष शस्त्र संबंधित थाना अथवा वैध अधिकृत शस्त्र डीलर के यहॉ जमा कर, जमा की पावती के साथ लायसेंस बुक सहित जिला कार्यलय की लायसेस शाखा में 31 मार्च, 2021 तक उपस्थित हो, ताकि लायसेंस पंजी से शस्त्र विलोपित किया जा सके।
निर्देश के पालन में दो शस्त्रों के अतिरिक्त शेष शस्त्र जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
म.प्र.शासन गृह विभाग एवं भारत सरकार, विधि एवं विधायी कार्य विभाग नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देश अनुसर अब मूल अधिनियम (आयुध अधिनियम 1959) की धारा-3 की उपधारा-2 में संशोधन उपरान्त अब शस्त्र लायसेंसधारी केवल दो ही शस्त्र अपने कब्जे में रख सकता है। तीसरा शस्त्र निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास या धारा 21 की उपधारा 1 के प्रयोजन के लिये विहित शर्तो के अध्यधीन अनुज्ञप्तिधारी व्यौहारी के पास अथवा जहां ऐसा व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है, वहां उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी यूनिट शस्त्रगार में निक्षिप्त करेगा।