भोपाल । स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री इन्दर सिंह परमार ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सभी अशासकीय विद्यालय 31 दिसंबर 2020 तक मान्यता नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। मान्यता नवीनीकरण शुल्क का भुगतान 31 दिसंबर 2021 तक एकमुश्त या तीन किस्तों में किया जा सकेगा। यह निर्णय कोविड-19 महामारी के दौरान अशासकीय विद्यालय के संचालन में आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2020-21 के लिए आरटीई एवं माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मान्यता नियम 2017 के तहत मान्यता नवीनीकरण की आवेदन प्रक्रिया में छूट प्रदान की गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सभी अशासकीय विद्यालयों के संचालक विद्यालय की मान्यता एवं संबद्धता बगैर किसी निरीक्षण अथवा परीक्षण के आगामी 5 वर्ष के लिए नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।