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सीहोर । राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अनूठी योजना “मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन” योजना 14 सितम्बर से 26 जनवरी,2025 तक जिले वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न शहरों में धार्मिक यात्रा कराई जाएगी। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा तीर्थ दर्शन योजना में

इस बार नागरिकों को वाराणसी (काशी), रामेश्वरम, कामाख्या और रामेश्वर जैसे धार्मिक स्थल निर्धारित किये गये हैं। योजना का लाभ ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो आयकरदाता नहीं है और 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के ही योजना का लाभ ले सकेंगे। महिला तीर्थ-यात्रियों के मामले में आयु वर्ग में 2 वर्ष की छूट दी गई है।


वाराणसी (काशी)- अयोध्या के लिये आवेदन 09 सितम्बर तक,रामेश्वर के लिए 16 सितम्बर तक,कामाख्या के लिए 08 अक्टूबर तक,रामेश्वर के लिए 08 नवम्बर तक आवेदन करी सकते है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में पहली ट्रेन 14 सितम्बर को उज्जैन से वाराणसी (काशी)- अयोध्या के लिये रवाना होगी और इसमें सीहोर के 200 श्रद्धालु यात्रा करेंगे यह ट्रेन सीहोर स्टेशन से रूकेगी। ट्रेन 19 सितम्बर को लौटेगी। दूसरी ट्रेन 21 सितम्बर को रामेश्वरम के लिये रवाना होगी ओर इसमें सीहोर से 279 तीर्थ यात्री जा सकेगें अरैर यह ट्रेन सीहोर स्टेशन पर स्केगी।

ट्रेन 26 सितम्बर को लौटेगी। चौथी ट्रेन उज्जैन से 13 अक्टूबर को कामाख्या तीर्थदर्शन के लिये रवाना होगी और इसमें सीहोर से 279 यात्री होगें और यह ट्रेन सीहोर स्टेशन पर स्केगी। यह ट्रेन 18 अक्टूबर को वापस लौटेगी। सातवीं ट्रेन से भोपाल से 13 नवम्बर को रामेश्वरम के लिये रवाना होगी और इसमें सीहोर से 200 तीर्थ यात्री रवाना होगें इसका स्टापेज रानी कमलापति स्टेशन होगा यह ट्रेन 18 नवम्बर को वापस लौटेगी।

“निर्धारित कोटा से अधिक आवेदन होने पर चयन कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी से होगा”

योजनान्तर्गत जिले को आवंटित निर्धारित कोटा से अधिक आवेदन प्राप्त होते है तो ऐसी स्थिति में यात्रियों का चयन कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा। आवेदक अपना आवेदन पूर्ण रूप से भरकर अपने निकटतम नगर पालिका, नगर परिषद एवं जनपद कार्यालय में निर्धारित समय सीमा के अन्दर जमा कराना होगा। ट्रेन जिस स्थान से प्रारंभ होगी उसी स्थान पर ही वापस आकर रुकेगी। यात्रा के दौरान यात्रियों को पेयजल, भोजन, नाश्ता एवं चाय आदि IRCTC उपलब्ध करायेगा। यात्रियों के रूकने की व्यवस्था, उन्हें तीर्थ स्थल तक बसों द्वारा ले जाने, वापस ट्रेन में लाने एवं गाइड आदि की व्यवस्था भी IRCTC करेगा।

“तीर्थ यात्री अपने साथ ओरीजनल आधार कार्ड, वोटर कार्ड अनिवार्य रूप से अपने पास रखें”

ट्रेन जिन-जिन स्टेशनों से प्रारंभ होगी एवं रुकेगी वहाँ तक यात्री को स्वयं अपने व्यय से आना होगा। उसके पश्चात यात्रा के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा। जिला मुख्यालयों में स्टेशन/ स्टॉपेज नहीं है, संबंधित जिला कलेक्टर तीर्थ यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन तक लाने एवं वापस ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई यात्री विशिष्ठ सुविधायें का लाभ प्राप्त करता है तो यात्री स्वयं वहन करेगा। यात्रियों से अपेक्षा है कि वे मौसम के अनुरूप वस्त्र,

ऊनी वस्त्र, व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री यथा कंबल, चादर, तौलिया, साबुन, कंघा, आवश्यक दवाईयां, दाढ़ी बनाने का सामान आदि साथ में रखें। तीर्थ यात्री अपने साथ ओरीजनल आधार कार्ड/ वोटर कार्ड अनिवार्य रूपसे रखें। ट्रेन में उपलब्ध बर्थो के विरुद्ध तीर्थ यात्रियों/ सहायकों/ अनुरक्षक (एस्कार्ट) के रूप में शासकीय अधिकारी/ कर्मचारियों को भेजा जाना है। ट्रेनों में उपलब्ध बर्थो एवं अनुरक्षकों की संख्या को प्रत्येक जिले के लिये आवंटित किया गया है. ट्रेन जिस जिले से प्रारंभ होगी उसी जिले से सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी।

“तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए डॉक्टर की व्यवस्था रहेगी”

आवेदक एक या एक से अधिक स्थान के लिये यात्रा के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु वह केवल एक ही स्थान की यात्रा कर सकेगा। यदि लाटरी में एक से अधिक स्थानों की यात्रा के लिए आवेदक का चयन होता है तब जिस स्थान की यात्रा में उसका नाम चयन सूची में ऊपर है उस स्थान के लिये उसे चयनित समझा जायेगा। आवेदन निकटतम नगर पालिका, नगर परिरूाद, जनपद कार्यालय अथवा कलेक्टर द्वारा निर्धारित अन्य स्थानों पर जमा किये जा सकेंगें। तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक शासकीय डॉक्टर की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करेंगे। ड्यूटी डॉक्टर चाहे तो अपने साथ सहायक को भी यात्रा में ले जा सकते है। डॉक्टर का मोबाईल नम्बर IRCTCको उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित कोटे से 10 प्रतिशत अतिरिक्त तीर्थ यात्रियों की पृथक से प्रतीक्षा सूची तैयार करेंगे। किसी कारण से कतिपय तीर्थ यात्री यात्रा में जाने में असमर्थ रहते है. तो ऐसी स्थिति में प्रतीक्षा सूची के अनुक्रम अनुसार तीर्थ यात्रियों को यात्रा पर भेजे जा सकते हैं।

“अनाधिकृत व्यक्ति ट्रेन में प्रवेश नही कर सकता”

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में किसी भी स्थिति में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति ट्रेन में प्रवेश नही करें। यात्रा के दौरान जांच में अनाधिकृत व्यक्ति पाये जाने पर उसे उसी स्टेशन पर उतारा जा सकता है। अनाधिकृत व्यक्तियों के यात्रा करने पर उस व्यक्ति से. उससे संबंधित जिले के अनुरक्षकों एवं जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से व्यय राशि वसूल की जावेगी। तीर्थ यात्रियों की निर्धारित पात्रता का परीक्षण किया जावें। प्रबंधक IRCTC यह सुनिश्चित करें कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की ट्रेन निर्धारित तिथि व समय पर संबंधित जिले में पहुँच सके ताकि तीर्थ यात्रियों को परेशानी न हो। तीर्थ यात्रियों को उत्तम गुणवत्ता का भोजन, नाश्ता एवं शुद्ध पेयजल (कम से कम 2 मिनरल वाटर की बोतलें प्रतिदिन) दी जावें।


जिले से एक पर्यवेक्षक (एक अनुरक्षक के स्थान पर) जो पद तहसीलदार अथवा उसके समकक्ष हो. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा में तीर्थ यात्रियों के साथ ट्रेन में यात्रा करेगा। ओर अधिक जानकारी के लिये धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व कार्यालय उज्जैन का दुरभाष नम्बर-0734-2991135 एवं ई-मेल dndvmp@gmail.com पर संपर्क कर सकते है। साथ ही धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग की वेबसाईट www.dharmasva.mp.gov.in से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से संबंधित आदेश, नियम, परिपत्र तथा आवेदन पत्र डाउनलोड किये जा सकते है।

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