आष्टा। फोटो युक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त कार्यक्रम में अब दो दिवस शेष है । गुरुवार 28 नवंबर 24 तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने ,कटवाने एवं संशोधित करने के लिए दावे ,आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर 24 की शाम तक का समय है ।सभी मतदान केन्द्रों पर बीएलओ द्वारा दावे ,आपत्ति प्राप्त किए जा रहे हैं। एसडीएम श्रीमती स्वाति उपाध्याय मिश्रा एवं तहसीलदार पंकज पवैया, निर्वाचन शाखा के प्रेमनारायण श्रीवास्तव ने 26 नवंबर को भमूरा सहित अनेक मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर बीएलओ से जानकारी भी प्राप्त की।
बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण एसडीएम श्रीमती स्वाति उपाध्याय मिश्रा एवं तहसीलदार पंकज पवैया द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों पर जाकर किया गया। ग्राम भमूरा में उन्होंने निरीक्षण के दौरान बीएलओ को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।वही निरीक्षण के दौरान सभी बीएलओ को यह भी बताया गया कि अब मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य 28 नवंबर तक होगा ,जिसमें नाम जोड़ने, कटवाने एवं संशोधन करने का कार्य किया जाना है।
भमूरा ग्राम में निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्रीमती स्वाति उपाध्याय मिश्रा ने फार्मो की संख्या कम होने के कारण बारीकी से निरीक्षण कर बीएलओ को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। कुछ मतदान केंद्रों पर लिंगानुपात कम नजर आया था, सभी जगह लगभग महिला – पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर या कुछ ही कम – ज्यादा रहती है।
नगर में पुरुष के नाम अधिक रहते हैं। महिलाओं के नाम कम होने अर्थात प्रतिशत कम होने के कारण महिलाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए बीएलओ को निर्देशित किया गया। एसडीएम श्रीमती उपाध्याय मिश्रा ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो युक्त मतदाता सूची के लिए 28 नवंबर अंतिम दिन है। अब कोई भी नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हटवाने और संशोधन के लिए 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते है । ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन निर्वाचन आयोग ने नागरिकों को ऐप के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा भी दी है।
साथ ही जो युवक -युवती 1 जनवरी 2007 की तारीख तक जिनका जन्म हुआ था और 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए 28 नवंबर तक अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं ।बीएलओ मतदान केंद्रों पर रहेंगे। श्रीमती स्वाति उपाध्याय मिश्रा ने बताया कि बीएलओ को भी आदेश जारी किए गए हैं कि 28 नवंबर तक मतदान केंद्रों पर रहकर नाम जोड़ने, हटाने व संशोधन करने का कार्य करें।