सीहोर । कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने जिला चिकित्सालय में पदस्थ ओटी अटेंडेंट सुनील घावरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बुधनी निर्धारित किया गया है।
निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पत्रता होगी। सुनील घावरी को कदाचरण के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत निलंबित किया गया है। सुनील घावरी की मरीजों से रुपयों की मांग की शिकायतें मिली थी।