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सीहोर । विधानसभा निर्वाचन-2023 के तहत जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। तीन दिसम्बर को मतगणना उपरांत निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा तथा लोक शांति बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने 1973 की धारा 144 के तहत सीहोर जिले के लिए विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह के आदेश अनुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 05 य 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें।

फाइल चित्र

किसी भी राजनैतिक दलो, विजयी अभ्यर्थियों, उनके समर्थको व्यक्तियो समूह एवं सस्था द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा तथा उनका दुरुपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार से उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेगा। किसी भी राजनैतिक दलो, विजयी अभ्यर्थियों, उनके समर्थकों व्यक्तियों समूह एवं संस्था द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन, साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा।

फाइल चित्र

शासकीय तथा अशासकीय स्कूल मैदान भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्ण प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही किसी भी राजनैतिक, विजयी अभ्यर्थियों, उनके समर्थको व्यक्तियों समूह, एवं संस्था द्वारा संस्था, समूह या अन्य या डीजे अथवा बैण्ड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड/डी.जे./ ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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