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बुधनी महाविद्यालय के प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी,हो सकती है अनुशासत्मक कार्यवाही

सीहोर/आष्टा । विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए नियुक्त सेक्टर क्रमांक-8 के सेक्टर अधिकारी को बिना अनुमति कार्य मुक्त करने पर जिला पंचायत सीईओ श्री आशीष तिवारी ने स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बुधनी के प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बुधनी के प्राचार्य द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी की बिना अनुमति के डॉ. एसएस यादव को भोपाल के डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी शासकीय विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय के लिए कार्य मुक्त किया गया है। तीन दिवस के भीतर समक्ष में जबाव प्रस्तुत नही करने पर अनुशसात्मक कार्यवाही की जाएगी।

“आचार संहिता लगते ही जनप्रतिनिधियों को सौंपी गई लिपिकीय सेवाएं वापस ली गई”

विधानसभा निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों को सौंपी गई लिपिकीय की सेवाएं तत्काल प्रभाव से वापस ली गई है। संबंधित शासकीय सेवकों को अपनी उपस्थिति मूल विभाग में तत्काल देने के निर्देश दिए गए है।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वृन्दावन सिंह ने सहायक ग्रेड-3 श्री जितेंद्र वर्मा, जनपद पंचायत इछावर के सहायक लेखापाल अधिकारी श्री मनोहर मुकाती तथा सहायक ग्रेड-3 श्री अजय गौतम की सेवाएं वापस लेते हुए मूल विभाग में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।

“आतिशबाजी विक्रय के लिए अस्थाई लायसेंस प्राप्त करने 16 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे ऑनलाइन आवेदन”

विस्फोटक सामग्रियों के निर्माण, संधारण, परिवहन, विक्रय एवं चोरसा पटाखे विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति से संबंधित चिन्हित 19 सेवाओं को एमपी ई-सर्विस पोर्टल http://services.mp.gov.in के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन प्रदाय किये जाने के लिए नवीन व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। इसके अंतर्गत सीहोर जिले में दीपावली त्यौहार वर्ष 2023 के अवसर पर आतिशबाजी विक्रय के लिए अस्थाई लायसेंस प्राप्त करने के इच्छुक आवेदनकर्ताओं द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान 16 अक्टूबर 2023 से 04 नवंबर 2023 तक किया जा सकेगा।

अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को ऑनलाइन आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी के साथ संबंधित दस्तावेजों की स्कैन प्रति भी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी तथा अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित शुल्क 600 रूपये कोष एवं लेखा कार्यालय के लेखाशीर्ष (0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं 060 अन्य सेवाएं 103 विस्फोटक अधिनियम) में ऑनलाइन ही भुगतान करना होगा। सेवा को प्राप्त करने के लिये पात्र व्यक्ति की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।

“सीताराम यादव का आयोग में सदस्य बनने पर दी बधाई”

सीहोर के पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष श्री सीताराम यादव को मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य पद पर नियुक्त होने पर सीहोर पहुंचकर उनके प्रतिष्ठान पर उन्हें मिठाई खिलाकर स्वागत सम्मान किया एवं शुभकामनाएं दी ।

इस अवसर पर भाजपा नगर महामंत्री धनरूपमल जैन (काका), पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष अजीत सिंह कुशवाह, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला कोषाध्यक्ष मनोहर सिंह मालवीय, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के संयोजक दीपक सोनी मारुति भी उपस्थित रहे ।

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