“ग्राम रीछड़िया में हुआ श्रीमद्भागवत कथा का समापन”
नगर के समीपस्थ ग्राम रीछड़िया में पंडित आचार्य गीताप्रसाद शर्मा डूका वाले के मुखारविंद से सात दिवसीय भागवत कथा ज्ञान गंगा का श्रवण कराया जा रहा था ।जिसका आज समापन पूर्ण विधि-विधान से संपन्न हुआ। समापन अवसर पर श्रीमद्भागवत कथा श्रवण करने विधायक प्रतिनिधि रायसिंह मेवाड़ा, सोनू गुणवान, कैलाश बगाना, सुदीप शर्मा, गणेश शर्मा, ईश्वर शर्मा, अभिषेक शर्मा, सतीश सोनानिया
एवं सुश्री वैष्णवी देवी, धर्मदास आदि विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कथा समापन उपरांत प्रसादी का वितरण हुआ, तत्पश्चात्् अतिथियों ने कथावाचक श्री शर्मा का स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर समिति के सदस्य नारायणसिंह मेवाड़ा, कुमेरसिंह मेवाड़ा, देव मेवाड़ा, वीरमसिंह राजपूत, दिनेश मेवाड़ा, डॉ विनीता मेवाड़ा, रमेश गिरी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद थे।
“प्रतिबंध के बाद भी बिना परमिशन के बोर खनन कर रही बोरिंग मशीन स्पोटर सहित जप्त,पार्वती थाना पुलिस ने 3 पर किया मामला दर्ज”
जमीनी जलस्तर काफी नीचे चले जाने एवं संभावित जल संकट को देखते हुए कलेक्टर सीहोर द्वारा बोर खनन ओर लगाए गए प्रतिबंध के बाद भी बिना परमिशन के बोर खनन कार्य मे लगी बोरिंग मशीन को उसके सपोर्टर के साथ जप्त किया गया। देर रात्रि में पुराने इंदौर भोपाल मार्ग पर पार्वती थाने के पास एक प्लाट पर बिना परमिशन के रात्रि में लगभग 12 से 1 बजे के बीच बोरिंग मशीन द्वारा एक प्लाट पर बोर खनन किया जा रहा था।
किसी ने बोर खनन की सूचना आष्टा एसडीएम आनंद सिंह राजावत को दे दी। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की । पार्वती थाना पुलिस द्वारा दी गई जानकारी अनुसार रात्रि में मालीपूरा जोड़ पर एक प्लाट पर बोर खनन किया जा रहा था । सूचना पर एसडीएम स्वयं मौके पर पहुंचे तथा बोरिंग मशीन एवं उसका सपोर्टर जप्त कर पुलिस के सुपुर्द किया ।
हल्का नंबर 49 के पटवारी राकेश पिता हमीर सिंह मालवीय द्वारा दी गई लिखित में शिकायत पर से पार्वती थाना पुलिस ने बोरिंग मशीन के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की । पार्वती थाना पुलिस ने बताया कि धारा 188 एवं 3/9 के तहत आरोपी सिंबिला पिता मल्लिकम निवासी तमिलनाडु,मरुदेई निवासी तमिलनाडु, एवं बिक्रमसिंह निवासी ढाकनी के खिलाफ मामला दर्ज कर बोरिंग मशीन एवं उसकी स्पोटर गाड़ी क्र TN 38 AL 3954,A 01 MJ 5657 को जप्त कर सुपुर्दगी में दी।
“राजीनामा मे दोनो पक्षो को मान सम्मान भी बरकरार रहेगा,न कोई जीता न कोई हारा की तर्ज पर होगा राजीनामा – सुरेश कुमार चौबे”
तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे ने जानकारी देते हुए बताया की 13 मई शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में निराकरण के लिए रखे जाने वाले विद्युत प्रकरणों में भारी छूट दी जा रही है।
ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में 13 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में छूट के निर्देश दिए गए है। न्यायालय में चल रहे विद्युत के लंबित प्रकरणों में 20 प्रतिशत छूट रहेगी और प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में 30 प्रतिशत एवं चक्रवृद्धि ब्याज की छूट रहेगी। छूट का लाभ नेशनल लोक अदालत 13 मई में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। श्री चौबे ने कहा कि लोक अदालत मे 2500 प्रकरण रखे गए है।
जिसमे विद्युत विभाग बैंक नगरपालिका सहित न्यायालय मे चल रही घरेलू हिंसा मारपीट आदि प्रकरण मे राजीनामा होना है। गंभीर प्रकरण यथावत रहेगे। न्यायाधीश श्री चौबे ने लोगो से अपील की कि न्यायालय मे चल रहे प्रकरणो मे राजीनामा करे। जिसमे दोनो पक्षो का मान सम्मान भी बना रहेगा। न कोई जीता न कोई हारा की तर्ज पर राजीनामा होगा। सभी का मान सम्मान भी बना रहेगा । वही अन्य खर्चो से बचा जा सकता है।इसलिए अधिक से अधिक 13 मई दिन शनिवार को न्यायालय परिसर मे आकर अपना प्रकरण का निराकरण कराए।