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आष्टा। न्यायालय द्वितिय अपरसत्र न्यायाधीश कंचन सक्सेना द्वारा आरोपी विश्रामसिंह पिता भागीरथसिंह सेंधव को भारतीय दंड विधान की धारा 307 में दोषी पाते हुए 7 वर्ष का साश्रम कारावास एवं 5 हजार रूं. के अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी ममता बाई पत्नी विश्रामसिंह को धारा 325 में 3 वर्ष की सजा एवं 2 हजार रूं. का अर्थदंड, आरोपी विजयसिंह सिंह पिता विश्रामसिंह को धारा 325 में 3 वर्ष की सजा एवं 2 हजार रूं.अर्थदंड एवं आरोपी अजयसिंह पिता विश्रामसिंह को धारा 325 में 3 वर्ष की सजा, धारा 323 में 6 माह की सजा एवं 2 हजार रूं. का अर्थदंड एवं धारा 323 में 1 हजार रूं. के अर्थदंड से दंडित किया गया। सभी आरोपीगण निवासी ग्राम बडलिया कृषक ग्राम उदनपुरा के हैं। लोक अभियोजक विजेन्द्रसिंह ठाकुर ने बताया कि घटना दिनांक 23 जुलाई 2019 को फरियादी अनारसिंह पिता रतनसिंह निवासी गाम बडलिया, फरियादी अपने पिता रतनसिंह के साथ अपने खेत उदनपुरा जा रहा था, फरियादी ओर उसके पिता उनके खेत के पास पहुंचे, वहां पर विश्रामसिंह एवं विश्रामसिंह की पत्नी ममता बाई, पुत्र विजयसिंह, अजयसिंह अपने हाथो में डंडे, फर्सी लेकर आए एवं फरियादी के साथ गाली गलौच की एवं बोला की तुने मुझे पहले जेल भिजवाया था आज तो तुझे जान से खत्म कर देंगे।

आरोपी विश्रामसिंह ने अपने हाथ में रखी फर्सीं से अनारसिंह के सिर में मारी, रतनसिंह बचानें आए तो उनके सिर पर भी फर्सी मारी। आरोपी विजयसिंह, अजयसिंह ने एवं ममता बाई ने उनके हाथ में रखे डंडे एवं लाठी से अनारसिंह ओर रतनसिंह के साथ मारपीट की। दोनो को सिर, पैर, कमर व हाथ में चोटें आई थी, चिल्ला चोट की आवाज सुनकर गांव के भरतसिंह, बलवानसिंह ओर ज्ञानसिंह ने बीच बचाव किया। फरियादी एवं उसके पिता को घायल अवस्था में आष्टा हास्पिटल लाये, थाना सिद्धीकगंज को सूचना मिलने पर घटना की देहाती नालसी दर्ज की, बाद में असल कायमी की गई एवं अनुसंधान उपरांत आष्टा न्यायालयमें आरोपीगणों के विरूद्ध चालान पेश किया। अभियोजन द्वारा साक्षियों की साक्ष्य कराई गई। न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो की बहस सुनने के उपरांत चारो आरोपियो को दोषी पाते हुए सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पेरवी अपरलोक अभियोजक विजेन्द्रसिंह ठाकुर द्वारा की गई।

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