सीहोर। पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर समीर यादव एवं प्रकाश मिश्रा एस डी ओ पी नसरुल्लागंज के मार्गदर्शन में निरीक्षक सुश्री कंचन सिंह ठाकुर के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यवाही करते हुए दुष्कृत्य के झूठे मामले में निर्दोषों को फंसाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। सम्पूर्ण मामला इस प्रकार है कि फरियादी रमेश राठौर निवासी नसरूल्लागंज के आवेदन पत्र के अनुसार वर्ष 2020 में रमेश एवं उसके परिवार के साथ कन्हैया कंजर व उसके अन्य साथी अर्जुन सोनी, राहुल धावरे के द्वारा जान से मारने की नियत से हमला किया गया,जिस पर थाना नसरूल्लागंज में धारा 307, 452, 147, 148, 149 भादवि का मामला दर्ज कराया गया था ।
इस मामले में दूसरी तरफ दिनांक 17 दिसम्बर- 2021 को ही एक महिला द्वारा पुलिस थाना में उपस्थित होकर कैलाश धावरे, रमेश राठौर एवं अन्य 2 व्यक्तियों के विरूद्ध उसके साथ बलात्कार किये जाने की रिपोर्ट लिखवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । उक्त महिला के आवेदन में आये तथ्यों की पुष्टि के लिये पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि महिला आरोपियों के बहकावे, दबाव एवं 5 लाख रुपये के लालच में आकर रमेश व कैलाश एवं अन्य 2 लोगों के विरूद्ध दुष्कृत्य की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये आवेदन दिया था।
सीहोर पुलिस के द्वारा इस पूरे प्रकरण में आये तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्यवाही करते हुये आवेदक रमेश राठौर की रिपोर्ट और उक्त महिला के कथन के आधार पर बलात्कार का झूठा मामला दर्ज कराकर, निर्दोषों को फंसाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते आरोपी कन्हैया कंजर, राहुल धावरे, संतोष गौर एवं नरेन्द्र खगराले के विरूद्ध भादवि. की धारा 388,34 के तहत मामला दर्ज किया गया था ।
मामले में पुलिस ने घटना का पर्दाफाश करते हुए सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर घटना में शामिल गिरोह के आरोपी राहुल धावरे, संतोष गौर को 24 घंटे के अंदर गिरफतार कर पूछताछ पर आरोपियों के द्वारा बताया गया कि जावेद पिता नासिर खान निवासी सोठिया भी उक्त मामले में लिप्त होने से आरोपी जावेद को गिरफ्तार कर तीनो आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । घटना में शामिल अन्य ओर आरोपियों की संलिप्तता पाई जाने पर कार्यवाही की जावेगी। इस मामले के एक ओर आरोपी नरेन्द्र खंगराले की पुलिस को तेजी से तलाश जारी है जो फरार बताया जा रहा है। आज पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक रिकार्ड भी जारी किया है।
मामले के आरोपी कन्हैया कंजर कें विरूध्द पूर्व में भी
1.अपराध क्रमांक 08/2009 धारा 13 जुआ एक्ट ,
- अपराध क्रमांक 39/12 धारा 363,366,376 भादवि 3(2-5) एससी एसटी एक्ट ,
- अपराध क्रमांक 61/14 धारा 327,354 (क),506 भादवि 7/8 पाक्सो एक्ट 3(1-11) एससी एसटी एक्ट ,
4.अपराध क्रमांक 312/15 धारा 323,294,147, 148, 149,307 भादवि इजाफा 25 आर्म्स एक्ट , - अपराध क्रमांक 926/16 धारा 341,294,323, 506,34 भादवि ,
6.अपराध क्रमांक 226 /16 धारा 394,34 भादवि ,
7.अपराध क्रमांक 162/17 धारा 435 भादवि ,
8.अपराध क्रमांक 495/17 धारा 341,147,148,149, 327,323,427,506 भादवि ,
9.अपराध क्रमांक 857/17 धारा 452,323,506, 34 भादवि ,
10.अपराध क्रमांक24/18 धारा 13 जुआ एक्ट ,
11.अपराध क्रमांक
29/18 धारा 13 जुआ एक्ट ,
12.अपराध क्रमांक
135/18 धारा 323,294,506,34 ,327 भादवि ,
13.अपराध क्रमांक
314/18 धारा 323,294,506,327 भादवि ,
14.अपराध क्रमांक 386/18 धारा 323,294,506, 34 भादवि ,
15.अपराध क्रमांक
595/18 धारा 188 भादवि ,
16.अपराध क्रमांक
597/18 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट ,
17.अपराध क्रमांक 106/19 धारा 341,294,323,
506,34 भादवि ,
18.अपराध क्रमांक
271/2020 धारा 294,323,324,506,
427,34 भादवि 19.अपराध क्रमांक 269/2020 धारा 294,506 भादवि 20.अपराध क्रमांक
391/20 धारा 327 , 294 ,372, 506 भादवि ,
21.अपराध क्रमांक
396/21 धारा 307 452,147,148,149 भादवि का पंजीबध्द हैं ।
“आरोपी राहुल धावरे के विरूध्द पूर्व में भी”
1.अपराध क्रमांक 871/16 धारा 498 ए , 323, 34 भादवि ¾ दहेज प्रतिषेध अधि ,
2.अपराध क्रमांक
396/20 धारा 307,452,147,148 भादवि 25 आर्म्स एक्ट का पंजीबध्द हैं ।
“आरोपी जावेद पिता नसीर खांन के विरूध्द पूर्व में भी”
1.अपराध क्रमांक 39/08 धारा 294,323,506, 34 भादवि ,
2.अपराध क्रमांक
245/11 धारा 327,323, 336,294,506,34 भादवि ,
3.अपराध क्रमांक
156/12 धारा 452,307, 294,323,506,147,148,149 भादवि ,
4.अपराध क्रमांक
201/13 धारा 341,294,323,506,
34 भादवि ,
5.अपराध क्रमांक
380/12 धारा 341,294,323,506,327,34 भादवि ,
6.अपराध क्रमांक
528/14 धारा 294,327,506,34 भादवि ,
7.अपराध क्रमांक
639/14 धारा 452,304,323,294,34 भादवि ,
8.अपराध क्रमांक
642/12 धारा 25 आर्म्स एक्ट , 42/16 धारा 327,323,294,506,34 भादवि ,
9.अपराध क्रमांक
43/16 धारा 507 भादवि ,
10.अपराध क्रमांक
44/16 धारा 14,15 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 ,
11.अपराध क्रमांक
75/17 धारा 294,323,506,34 भादवि 3(1-5)3(2)(वीए) एससी एसटी एक्ट ,
12.अपराध क्रमांक 367/17 धारा 13 जुआ एक्ट का पंजीबध्द हैं । उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक (क) कंचनसिह ठाकुर , उनि श्याम कुमार सुर्यवंशी , सउनि (क)जयनारायण शर्मा , व.आर.647 जितेन्द्र यादव ,आरक्षक 620 नीलेश , आर. 818 दीपक , आर. 769 शांशाक, आर 805 अक्षय , आर 398 नीलेन्द्र मुकाती की विशेष भूमिका रही।