आष्टा। न्यायालय द्वितीय सत्र न्यायधीश कंचन सक्सेना आष्टा के द्वारा आरोपी अजय बागवान पिता रमेशचन्द्र बागवान निवासी सोनकच्छ जिला देवास को भादवी की धारा 307 में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का साश्रम कारावास एवं 10 हजार रूं.के अर्थदंड से दंडित किया गया।
घटना दिनांक 22 जुन 2019 आहत अन्नपुर्णा पिता मनीराम निवासी घुईया जिला कोरवा जो सेल फैक्ट्री मेहतवाडा में कार्य करती थी अपनी साथी प्रियंका, सुनिता के साथ कंपनी से मेहतवाडा बाजार जा रही थी, जैसे ही बायपास के आगे मेहतवाडा की तरफ जा रहे रोड पर पहंुची ही थी कि पिछे से एक व्यक्ति मोटर सायकल पर सवार हेल्मेट लगाये हुए उनके करिब आया ओर एक लाल कलर के गम्छे में एक पत्थर लगभग तीन किलो का बंधा था, उसने अन्नपुर्णा को पहले पीठ पर जोर से मारा फिर जान से मारने की नियत से अन्नपुर्णा के सिर पर मारा, जिससे कि अन्नपुर्णा के सिर से खुन निकलने लगा ओर वह बेहोश होकर गिर गई।
साथी लडकियों ने आरोपी की शक्ल एवं गाडी का नम्बर नही देख पाई थी लेकिन गाडी देवास की ओर जाना बताया। घटना स्थल के पास में चाय की होटल पर मुन्ना खाँ पिता नन्नु खां निवासी मेहतवाडा खडा था जिसने मोटर सायकल के नम्बर ओर आरोपी को पहचाना था, पुलिस अनुसंधान के दौरान उक्त साक्षी ने बताया। प्री एमएलसी पर से जांच कर घटना के साक्षियों के कथन लेकर थाना जावर में कायमी की गई। विवचेना के उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया। घटना के पूर्व आरोपी अजय बागवान ओर आहत अन्नपुर्णा दोनो ही सेल कंपनी में काम करते थे। अभियोजन की ओर से साक्ष्य कराई गई। दोनो पक्षोें की बहस सुनने के उपरांत न्यायधीश कंचन सक्सेना द्वारा आरोपी अजय बागवान निवासी सोनकच्छ को 10 वर्ष का साश्रम कारावास एवं 10 हजार रूं. के अर्थदंड से दंडित किया गया। इस मामले में शासन की ओर से पेरवी विजेन्द्रसिंह ठाकुर अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।