सीहोर। जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकरी चन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत आदेश 04 दिसम्बर 2021 से दिनांक 23 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए सीहोर जिले की सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 की सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित किया किया गया है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत जिले के
सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरुल्लागंज, बुधनी में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसीलदार एवं अतिरिक्त/नायब तहसीलदारों को उनके मुख्यालय क्षेत्रान्तर्गत इस अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। आम सभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति पंचायत क्षेत्र में सुबह 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक दी जा सकेगी।
ट्रक, जीप, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात लाउड स्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग को जप्त कर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
“23 फरवरी 2022 तक के लिए शस्त्र लायसेंस निलंबित”
जिले की सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी, त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराए जाने के लिए तथा कानून व्यवस्था एवं लोक प्रशांति बनाए रखने और मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3 के अंतर्गत जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदत्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां 04 दिसम्बर 2021 से निर्वाचन सम्पन्न होने
तक 23 फरवरी 2022 तक शस्त्र लायसेंस निलम्बित किए गए हैं।अग्नेय शस्त्र 23 फरवरी 2022 तक संबंधित थाने में ही जमा रखने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों/ समस्त केन्द्र शासन/राज्य शासन के विभागों में कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी केन्द्र/राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी/कर्मचारी, बैंक गार्ड के तौर पर कार्यरत लायसेंसियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश सीहोर जिले की सम्पूर्ण सीमा में प्रभावशील होगा और 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा।