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सीहोर। Wp no. 8/2013 सतीश कुमार वर्मा विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश में निर्देशित किया कि मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों में सवारी ऑटो रिक्शा का संचालन विनियमित किया जाकर बिना परमिट तथा निर्धारित रूटों पर ना चल रहे ऑटो रिक्शा के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही की जा कर इन नगरों की यातायात व्यवस्था मैं सुधार लाने की अत्यंत आवश्यकता है।


उच्च न्यायालय ने बिना परमिट/ बिना निर्धारित रूट बिना पीयूसी तथा ओवरलोडिंग स्थिति में पाए जाने पर उनके विरुद्ध प्रभावी एवं ठोस कार्यवाही किए जाने के आदेश प्रदान किए हैं। जिसके तहत आज 25 नवंबर 2021 को पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव से समन्वय कर जिला परिवहन अधिकारी रितेश तिवारी द्वारा यातायात प्रभारी सूबेदार प्राची राजपूत द्वारा मय स्टाफ के सहयोग से शहर के विभिन्न स्थलों जैसे बस स्टैंड, ट्रामा सेंटर, कोतवाली चौराहा पर संयुक्त कार्यवाही की गई।

जिसके तहत कुल 10 वाहनों को जप्त किए गए तथा उन्हें अपने दस्तावेज पूर्ण करने, निर्धारित रूट पर गाड़ी चलाने तथा वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी ना बैठाने की हिदायत भी दी गई। यातायात थाना प्रभारी सूबेदार प्राची राजपूत ने बताया कि यह कार्यवाही आगे निरंतर रूप से जारी रहेगी।

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