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सीहोर। जिला स्तरीय काईसिस मैनेजमेंट समूह की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार जिले की संपूर्ण जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव, जन सामान्य स्वास्थ्य हित एवं लोकशांति बनाये रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश एक जून से प्रभावशील होगा।

श्री चंद्रमोहन ठाकुर कलेक्टर सीहोर


जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र के एसडीएम द्वारा तीनों जोन में ग्रामों को चिन्हाकित किया जायेगा। जहाँ कोविड-19 के शून्य एक्टिव केस है उन ग्रामों को ग्रीन ग्राम तथा जहाँ कोविड-19 के चार या चार से कम एक्टिव केस है उन ग्रामों को येलों ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। ग्रीन एवं येलों ग्रामों में शासन के प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा अन्य समस्त गतिविधियां संचालित हो सकेगी। जिन ग्रामों में कोविड-19 के पाँच या पाँच से अधिक मरीज चिन्हित है उनको रेड जोन में चिन्हाकिंत किया जाकर तथा नगरीय क्षेत्रों में माईक्रो कंटेंमेंट जोन एवं कंटेंमेंट जोन में कोविड संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों अनुसार ही गतिविधियों की अनुमति होगी।
जिले में यह गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी
जिले में सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह बंद रहेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति नगरीय प्रशासन ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय पंजीयन सम्मिलित हैं। अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। जिले में प्रत्येक शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा। जिले में रात्रि 10 बजे से प्राप्तः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। रुल ऑफ सिक्स के तहत अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
“जिले में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों यह गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंध से मुक्त”
 समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य के लिए उद्योग से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्चा माल एवं तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्पताल, नर्सिंग होम क्लीनिक मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, कैमिस्ट पशु चिकित्सा अस्पताल, डेयरी एवं दूध केन्द्र चालू रहेंगे। किराना दुकानें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें फल और सब्जियां, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें हार्डवेयर बिल्डिंग मटेरियल, आप्टिशियन इलेक्ट्रिनिक की दुकानें प्रतिबंधित अवधि (शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक) को छोड़कर शेष दिवस खुली रहेगी। पेट्रोल, डीजल पम्प, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगे। सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मण्डी खाद बीज, कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी। बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी। बैंक, इन्स्योरेंस, NBFCS से जुड़े संस्थानों के MPls Cooperative credit socities, कैश मेनेजमेन्ट एजन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति है। सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक-टोक के जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी। ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी। मोहल्लों, कॉलोनियों, ग्रामों में एकल दुकानें खोली जा सकेगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी। जिले में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड 19 महामारी की रोकथाम के SOP का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे। जिला स्तर पर परम्परागत रूप से लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगे। थोक सब्जियां एवं फल-फूल के बाजार संबंधित क्षेत्र के एसडीएम द्वारा चिन्हित स्थल (खुले स्थल) पर ही संचालित होंगे। एंबूलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन निर्वाध रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिकों, कर्मियों को छूट रहेगी। मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर मोटर मैकनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी। उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जायेगा। निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी। घरेलू सेवा देने वाले धोबी, ड्रायवर हाऊस हेल्प, मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। फायर बिग्रेड टेली कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसीन के टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं दूध एकत्रीकरण, वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आगमन पर कोई बाधा नहीं होगी।
जिले में कोविड पॉजिटिविटी रेट 05 प्रतिशत से कम होने
के कारण नगरीय क्षेत्रों में संचालित होंगी यह गतिविधियां
समस्त निजी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। एमपी ऑनलाईन, क्योस्क सेंटर भी इसी श्रेणी में मान्य है। समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 का पालन करते हुए किये जा सकेंगे। समस्त भोजनालय, रेस्टोरेंट कुल केपेसिटी के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिए खुल सकेंगे। समस्त लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट केवल आगन्तुकों के लिए खुले रह सकेंगे। लॉज, होटल, रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में बैठने की केपसिटी 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिए खुल सकेंगे।
“कोविड- 19 प्रोटोकॉल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं अनुशासन”
दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये। “नो मास्क नो सर्विस” अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार “नो मास्क नो सर्विस” प्रोटोकोल का उल्लंघन करता पाया जाता है,  तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जाये। अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन) में सामाजिक दूरी का पालन हो, हैण्डवॉश, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगायें, इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।


कोविड उपयुक्त व्यवहार
फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है फेस मास्क पहनने में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपना मास्क लगाने से पहले, साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें। सुनिश्चित करें कि यह आपकी नाक, मुंह और दुडी को पूरी तरह से कवर करे। जब आप किसी मास्क को उतारते हैं, तो उसे साफ प्लॉस्टिक बैग में स्टोर करें कपड़े का मास्क तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मारक को कूड़ेदान में फेंक दें। सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा “नो मास्क नो मूवमेन्ट” का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाये। सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “नो मास्क नो मूवमेन्ट” अंतर्गत बिना मास्क धारण किये हुऐ व्यक्ति के विरुद्ध अर्थदण्ड सहित सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
“सामाजिक दूरी”
सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहें (Stay at home) एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल-जोल कम रखे (सामाजिक दूरी) जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके। सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी (2 गज की दूरी) बनाये रखेगा। भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों, कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये। सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोयें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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