सीहोर। कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री अजय गुप्ता ने समस्त सीहोर जिले में कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है।अब जिले में 31 मई 2021 को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।पूर्व में यह 17 मई 2021 तक के लिए लगाया गया था।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान अत्यावश्यक सेवाओं में छूट एवं प्रतिबंध पूर्व में जारी आदेश के अनुसार ही प्रभावशील रहेंगे।कलेक्टर श्री गुप्ता द्वारा जारी आदेश के तहत 19 मई एवं 26 मई 2021 को प्रात:9 बजे से प्रात: 11 बजे तक आटा चक्की की दुकानों को कोविड-19 गाईड लाइन की शर्त का पालन करते हुए खोला जा सकता है।
“आष्टा एवं इछावर में चोरी-छिपे सामान बेचने वाले दुकानदारों पर
लगाया जुर्माना,दुकान की सील”
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू है। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है। राजस्व एवं पुलिस अमले द्वारा आष्टा एवं इछावर में अवैध रूप से दुकानें खोलकर चोरी छिपे से सामान बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही कर दुकानों को सील किया गया।
प्रशासनिक अमले द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा समस्त नगरवासियों को सख्त चेतावनी देते हुए अपील की है कि कोई भी अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले अन्यथा सजा और जुर्माने की करवाई की जाएगी। इछावर एसडीएम ने इछावर क्षेत्र के ब्रिजिशनगर, बोरदी कला, दिवडि़या, चैनपुरा, मूडला सहित अनेक गांव में प्रशासनिक अमले द्वारा कार्यवाही की गई। वही आष्टा में आज नायब तहसीलदार द्वय अंकिता वाजपेयी,पूर्णिमा शर्मा ने राजस्व,नपा,पुलिस के दल के साथ नगर के बुधवारा,पुराना पोस्ट आफिस रोड आदि क्षेत्र में योजना बना कर दुकानों से चोरी छिपे धड़ल्ले से सामना बेचने वाले किराना,कपड़ा,जनरल स्टोर्स का सामान बेचने वालों को दबोचा
4 दुकानदारों पर पुलिस ने 188 की कार्यवाही की एवं नगर पालिका ने एक किराना दुकान पर 1 हजार का,दूसरी किराना दुकान पर 500,तीसरी जनरल स्टोर्स पर 500,चौथी कपड़ा दुकान पर 250 रुपये जुर्माना किया। प्रशासन की सख्त चेतावनी के बाद भी पूरे जिले में दुकानों से चोरी छिपे सामान बिकना बन्द नही हो पा रहा है।