सीहोर। जिले के ऐसे निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम जो कोविड मरीजों का इलाज कर रहे है उन्हें सार्थक पोर्टल की शर्तों का पालन करना होगा। पालन नही करने वालो के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश अपर कलेक्टर श्रीमती गुंचा श्रीवास सनोबर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए हैं।
जिन अस्पतालों के पास कोविड के इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए है।
अपर कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के तहत ऐसे निजी अस्पताल, नर्सिंग होम जो कोविड-19 के संक्रमित मरीजों का उपचार कर रहे हैं और उनके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है तो ऐसे निजी अस्पताल, नर्सिंग होम के पंजीकरण की कार्यवाही सार्थक पोर्टल के माध्यम से कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
जिले में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के उपचार करने वाले निजी अस्पताल/नर्सिंग होम जो सार्थक पोर्टल पर पंजीकृत है उनको आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत संबंद्ध/पंजीयन कराया जाए। जिससे कि आयुष्मान भारत योजना के पात्र हितग्राहियों का इलाज भी हो सके।