सीहोर। जिले में कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने तथा बचाव के लिए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री अजय गुप्ता ने सीहोर जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं । यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में शादी समारोह में 100 व्यक्ति तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।
बंद हॉल में आयोजित कार्यक्रमों में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे। इसके साथ ही समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्योहारों में निकलने वाले जुलूस, गैर, मेले तथा सार्वजनिक रूप से लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा । जिला दण्डाधिकारी श्री अजय गुप्ता द्वारा 18 मार्च 2021 को धारा 144 के तहत लगाये गये प्रतिबंध भी प्रभावशील रहेंगे।