सीहोर । मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव मे चाइनीज मांझा, धातु एवं कांच से निर्मित डोर से पक्षियों एवं व्यक्तियों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने प्रतिबंधित आदेश जारी किये है।
जारी आदेशानुसार चाइनीज मांझे से प्रथम दृष्टया होनेवाले नुकसान एवं जनहित में इस पर रोक लगाई जाना आवश्यक हो गया है। चाइनीज मांझे के उपयोग से पक्षियों के घायल होने एवं मौत की घटना होती है।
चायनीज मांझे से सड़क पर चलने वाले और बाइक सवार व्यक्तियों के भी घायल होने एवं मृत्यु की आशंका रहती है। चायनीज मांझा बिजली के तारों में उलझने से कई बार बिजली सप्लाई प्रभावित होती है।
चाइनीज मांझा प्लास्टिक, सिन्थेटिक मटेरियल से निर्मित होता है चाइनीज मांझे में आग लगाने पर आग लगाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जारी आदेशानुसार सार्वजनिक स्थान, मार्ग, मकानों की छतों पर पतंग उड़ाने के दौरान
चायनीज मांझे का उपयोग करने पक्षियों के घायल होने की आशंका रहती है। इन परिस्थितियों में जन सामान्य के हित, ध्यान मे रखते हुयं कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने सीहोर, जिले की भौगोलिक सीमा में चाइनीज मांझे के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 31 जनवरी 2024 तक प्रभावशील रहेगा। ओर आदेश का उल्लंघन भा.न्याय. संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।