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सीहोर । 16 मई को पुलिस को फरियादी खंड पंचायत के अधिकारी अशोक कुमार ने थाना रिपोर्ट कर बताया कि उनके ग्राम पंचायत जैसे ग्राम गिल्लौर , सीगांव , छिदगांव मौजी, पलासीकलां, इटावाखुर्द , राला , सिराली , लाचौर के लोन आवेदन फाईल का एसडीएम भेरुंदा मदन सिंह रघुवंशी, सीईओ जनपद भैरूंदा एवं टीम द्वारा अवलोकन करने पर उसमें पंचायत सचिव व सरपंच के हस्ताक्षर में भिन्नता पाई गई उनके द्वारा आवेदनकर्ताओं को बुलाया गया बाद जांच की गई तो पाया गया कि AVIOM इंडिया हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लोन अधिकारी हर्ष परमार तथा कंपनी के अन्य लोगों द्वारा होमलोन दिलाने के लिए फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव की फर्जी सील तैयार कर फर्जी हस्ताक्षर कर आमजन को होमलोन दिया जा रहा है ।

जिनकी रिपोर्ट पर अपराध क्र. 245/24 धारा 420,467,468,471,120 बी भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सीहोर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुऐ त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गितेश गर्ग व एसडीओपी दीपक कपुर के मार्गदर्शन प्राप्त कर थाना प्रभारी भेरूँदा द्वारा अपराध क्रमांक 245/24 धारा -420,467,468,471,120 बी भादवि में आरोपीगण हर्ष परमार पिता पुष्प परमार, योगेश उईके पिता कमलेश उईके व अन्य की तलाश हेतु टीम गठित गयी।

दौराने विवेचना आरोपी हर्ष परमार निवासी किराए के मकान ऋषिनगर कालोनी भैरुंदा को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ की गई । जिसने अपराध करना स्वीकार किया जिसने अपने कथनों में अपने साथी योगेश उईके व राजा मालवीय के साथ फर्जी सील, फर्जी हस्ताक्षर से फर्जी कागजात तैयार कर लोगों को लोन दिलाने का अपराध स्वीकार किया बाद आरोपी हर्ष परमार द्वारा पेश करने पर फर्जी भू अधिकार प्रमाण पत्र बिना भरा फार्म 03, नामांतरण फार्म 03, भवन निर्माण अनुमति प्रमाण पत्र बिना भरा फार्म 03, नक्शा पार्क बिना भरा फार्म 03, अनापत्ति प्रमाण पत्र बिना भरा फार्म 03 कुल 15 कागजात विधिवत जप्त कर आरोपी हर्ष परमार को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। आरोपी योगेश पिता कमलेश उईके उम्र 31 साल निवासी ग्राम गिल्लौर की तलाश पर मिलने पर उसे हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया जिसने अपराध करना स्वीकार किया जिसने अपने कथनों में बताया कि उसने घटना की रिपोर्ट के संबंध में सुनकर घटना से जुङे सभी दस्तावेज अपने घर के सामने जला दिये थे जो अध जले है उन्हे पेश करने पर चार फाईलें, ग्रे कलर का बेग, 4 क्लिप लोहे की जली हुई, जली हुई फाईलों के कागज व जली हुई सील पेड जिसे विधिवत् जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया। बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा को जेल भेजा गया । आरोपीगण के मेमो अनुसार फर्जी सील बनाने वाले आरोपी राजा मालवीय की तलाश की गई विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी राजा अपनी दुकान सीहोर में है बाद सूचना तस्दीक हेतु रवाना होकर आरोपी की दुकान सीहोर पहुंचे जहां आरोपी राजा मालवीय अपनी दुकान में मिला जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम राजा उर्फ सुरेश मालवीय पिता किशोरलाल मालवीय उम्र 25 साल निवासी दशहरा वाला बाग सीहोर का बताया। घटना के संबंध पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकर कर अपनी दुकान में रखा एक एचपी कंपनी का सीपीयू जिसके अंदर हार्ड डिस्क व एसएसडी कार्ड लगा हुआ तथा एचपी कंपनी का प्रिंटर एक स्टामर मशीन (रबर की सील बनाने वाली मशीन), एक काले रंग की प्लास्टिक की एक लीटर वाली बाटल जिसके अंदर रबरसील बनाने का प्लास्टिक पेस्ट भरा हुआ, 11 रबर सील के हैण्डल, हरे पीले रंग के व एक इंक सील पैड पेश करने पर विधिवत् जप्त किया गया । मौके से आरोपी राजा मालवीय उर्फ सुरेश पिता किशोरीलाल मालवीय उम्र 25 साल निवासी वार्ड नं. 03 दशहरा वाला बाग इंदौर नाका सीहोर को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया जिसे न्यायालय ने जेल भेजा । प्रकरण में आरोपियों से पूछताछ एवं आए साक्ष्यो के आधार पर अन्य आरोपीगणों की तलाश की जा रही है।

“पुलिस ने जो सामान जप्त किया उसका विवरण ये है”

फर्जी भू अधिकार प्रमाण पत्र बिना भरा फार्म 03, नामांतरण फार्म 03, भवन निर्माण अनुमति प्रमाण पत्र बिना भरा फार्म 03, नक्शा पार्क बिना भरा फार्म 03, अनापत्ति प्रमाण पत्र बिना भरा फार्म 03 कुल 15 कागजात, अध जली चार फाईलें, ग्रे कलर का बेग, 4 क्लिप लोहे की जली हुई, जली हुई फाईलों के कागज व जली हुई सील पेड

, एक एचपी कंपनी का सीपीयू जिसके अंदर हार्ड डिस्क व एसएसडी कार्ड लगा हुआ तथा एचपी कंपनी का प्रिंटर एक स्टामर मशीन (रबर की सील बनाने वाली मशीन), एक काले रंग की प्लास्टिक की एक लीटर वाली बाटर जिसके अंदर रबरसील बनाने का प्लास्टिक पेस्ट भरा हुआ, 11 रबर सील के हैण्डल, हरे पीले रंग के व एक इंक सील पैड ।


उक्त आरोपीगण हर्ष परमार व योगेश उईके फाईनेंस कपंनी के आङ में आमजन को होमलोन दिलाने के लिए ग्राम पंचायत सचिव व सरंपच की सीले आरोपी राजा उर्फ सुरेश मालवीय से तैयार कर स्वयं फर्जी हस्ताक्षर करके लोन के कागजात तैयार करते थे और लोगों को लोन दिलाते थे। उक्त कृत्य से आरोपीगण अवैध लाभ कमाने के साथ साथ इंसेंटिव के रूप में अवैध लाभ भी लेते थे।

इस रोचक अपराध में आरोपी 1. हर्ष परमार पिता पुष्प परमार उम्र 23 साल निवासी वार्ड नं. 03 दशहरा वाला बाग थाना कोतवाली हाल निवासी रमेश पटवारी का मकान ऋषिनगर भैरुंदा
2.योगेश पिता कमलेश उईके उम्र 31 साल निवासी ग्राम गिल्लौर थाना भैरुंदा,3.राजा उर्फ सुरेश मालवीय पिता किशोरलाल मालवीय उम्र 25 साल निवासी दशहरा वाला बाग सीहोर


उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी भैरूंदा निरीक्षक जीएस दांगी, उनि श्यामकुमार सूर्यवंशी, उनि राजेश यादव, आर. रितेश तोमर, आर. दीपक जाटव, आर. आनंद गुर्जर, आर. गौरीशंकर की सराहनीय भूमिका रही है।

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