आष्टा । पुलिस अधीक्षक श्री मयंक अवस्थी के निर्देश अनुसार जिले में अवैध शराब के विरुध्द चलाये जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री गीतेश गर्ग व एसडीओपी श्री आकाश अमलकर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाना सिद्दीकगंज निरी गोपिंद्रसिंह राजपूत के नेतृत्व मे कार्यवाही करते हुए 340 क्वाटर अवैध शराब सहित मोटर साइकिल जप्त करने में सफलता प्राप्त की।
इसी क्रम में दिनांक 30.03.24 थाना सिदिकगंज पुलिस को दैहात भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सेतीखेडा से जंगल के रास्ते दो व्यक्ति लाल रंग की मोटरसायकल पर सफेद बोरी में अवैध शराब रख कर बेचने के लिये ग्राम आवलीखेडा ला रहे हैं। मुखबिर सुचना से हमराह स्टाफ के ग्राम आवलीखेडा के हनुमान जी के चबूतरे के पास जंगल वाली रास्ते पर आने जाने वाले वाहनो की चैकिंग की गई ।
इसी दौरान ग्राम सेतीखेडा जंगल तरफ से दो व्यक्ति लाल रंग की हीरो होंडा सीडी डन मोटरसायकल क्र. MP09 LG0267 पर बीच में बोरी रखकर आये जो पुलिस को देखकर मोटरसायकल से भागने की कोशिश करने लगे जिन्हें हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकडा व नाम पता पूछा गया उक्त मोटरसायकल के चालक का नाम नितिन पिता बलराम तुमराम उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम सिरालिया थाना कन्नौद जिला देवास एवं पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा अपना नाम बलराम पिता बद्रीप्रसाद धुर्वे उम्र 26 साल निवासी ग्राम सेतीखेडा थाना कन्नौंद जिला देवास बताया गया।
उक्त बोरी की तलाशी ली गई। बोरी में शीलबंद देशी प्लेन मदिरा के कुल देशी प्लेन मदिरा 340 क्वाटर कीमती करीबन 34 हजार रुपये की रखी पायी गई । जो उक्त दोनों व्यक्तियों से शराब रखने व परिवहन करने के दस्तावेज (लायसेंस) मागा गया जो कोई दस्तावेज (लायसेंस) नही होना बताया गया। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दंडनिय पाया जाने से उपरोक्त आरोपीयों के कब्जे से कुल 340 शीलबंद देशी प्लेन मदिरा के क्वाटर एवं मोटरसायकल क्र. MP09 LG0267 को विधिवत जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
इस कार्यवाही के बाद एक बार फिर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है की जो कार्यवाही आबकारी को करना चाहिये वो पुलिस को क्यो करना पड़ रही है,होली में भी आबकारी विभाग गायब..?