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सीहोर । “बसंत पंचमी” 14 फरवरी 2024 विवाह मुहूर्ता के अवसर पर सामूहिक विवाहों का आयोजन किया जाता है। आयोजनों में बाल विवाह होने की प्रबल संभावना होती हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने बाल विवाह पर निगरानी रखने एवं बाल विवाह की राकथाम के लिए जिले में दलों का गठन किया गया है और इस अवसर पर बाल विवाह की सूचना के लिए कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाता है।

कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिये है कि कन्ट्रोल रूम पर संबंधित प्रभारी अपने दल के साथ पूरे समय अपने कार्यक्षेत्र पर उपस्थित रहकर जैसे ही बाल विवाह की सूचना मिलती है। तो आवश्यक कार्यवाही करेंगे। दल प्रभारी गठित दल के अतिरिक्त अपने स्तर से भी अपने क्षेत्र अंतर्गत अन्य स्टाफ को इस कार्य के लिए निर्देशित कर सकेंगे। कन्ट्रोल रूम का दूरभाष नं. 07562221666 पर प्राप्त सूचनाएं संबंधित परियोजना अधिकारी को देंगे। “बसंत पंचमी” 14 फरवरी 2024 पर विशेष रूप से विवाह पर निगरानी रखते हुए पुरे वर्ष अभियान अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम के लिए जिले में दलों का गठन किया जाता हैं।

फाइल चित्र

“जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम”

जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास जिला उद्योग केन्द्र के पिछे स्थित रहेगा। जिसका दूरभाष नं. 07562221666 कन्ट्रोल रूम प्रभारी श्रीमती गौतमी गोलाईत सहायक संचालक, श्री सुरेश पांचाल परामर्शदाता, श्रीमती बसरत सुल्तान प्रभारी वन स्टॉप सेंटर होगी।

“अनुविभाग सीहोर”

अनुविभाग सीहोर के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दल प्रभारी होगें। अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, थाना प्रभारी कोतवाली, थाना मण्डी, बाल कल्याण अधिकारी थाना कोतवाली एवं थाना मण्डी, श्रीमती सीमा शर्मा (पर्यवेक्षक),श्रीमती माधवी सिंह और संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजर को नियुक्त किया गया हैं।

“तहसील श्यामपुर”

तहसीलदार श्यामपुर दल प्रभारी होगें। इनके साथ थाना प्रभारी श्यामपुर, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी थाना श्यामपुर, श्रीमती माधवी सिंह (परियोजना अधिकारी), संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजर, को नियुक्त किया गया हैं।

“अनुविभाग आष्टा”

अनुविभाग आष्टा के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दल प्रभारी होगें। अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, थाना प्रभारी आष्टा, थाना सिद्धीकगंज,बाल कल्याण अधिकारी आष्टा, सिद्धीकगंज, श्री कुलदीप शर्मा (परियोजना अधिकारी) 01 एवं 2, संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजरों को अल में शामिल किया गया है।

“तहसील जावर”

तहसीलदार जावर दल प्रभारी होगें। थाना प्रभारी जावर, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्डे शिक्षा अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी थाना जावर, श्री रामनाथ धुर्वे परियोजना अधिकारी, संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजरों को शामिलन किया गया है।

“तहसील इछावर”

अनुविभाग इछावर के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दल प्रभारी होगें। अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, थाना प्रभारी, इछावर, बाल कल्याण अधिकारी इछावर, श्रीमती गरिमा वायकर परियोजना अधिकारी और संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजरों को शामिल किया गया हे।

“तहसील भैंरूदा”

अनुविभाग भैंरूदा के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दल प्रभारी होगें। अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, थाना प्रभारी भैंरूदा, बाल कल्याण अधिकारी भैंरूदा, श्री अनुप श्रीवास्तव परियोजना अधिकारी और संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजरों को नियुक्त किया गया है।

“तहसील बुधनी”

अनुविभाग बुधनी के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दल प्रभारी होगें। अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, थाना प्रभारी बुधनी, रेहटी, शाहगंज, बाल कल्याण अधिकारी बुधनी, रेहटी, शाहगंज, श्री अनुप श्रीवास्तव (प्र0 परियोजना अधिकारी और संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजरों को शामिल किया गया है।


कलेक्टर श्री सिंह ने दल प्रभारियों एवं दल के सदस्यों को निर्देश दिये है कि वो अपने दल एवं अपने-अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाहों में वर-वधुओं की आयु के प्रमाण पत्रों का अवलोकन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में वर की आयु 21 वर्ष से कम तथा वधु की आयु 18 वर्ष से कम न हो। वर अथवा वधु की आयु कम पाए जाने पर बाल विवाह रोकने का प्रयास करेंगे अन्यथा वैधानिक कार्यवाही करेंगे। गठित उड़न दस्तों के दलों द्वारा यदि उनके क्षेत्राधिकार में कोई बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है तो

बाल विवाह करने वाले, बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले जैसे बाल विवाह में सम्मिलित बाराती, विवाह स्थल/गार्डन मालिक, टेन्ट हाउस मालिक, खाना बनाने वाले रसोईयां, केटरर, काजी, पण्डित, तथा पत्रिका छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के विरूद्ध भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाये।

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