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“मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी”

वर्तमान में बदलते मौसम एवं आगामी त्यौहारों को देखते हुए इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई) और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों के बढ़ने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सामान्यतः इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई) एवं गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण (SARI) के लक्षण इन्फ्लूएंजा, माइकोप्लाज्मा निमोनिया,

SARI-Cov-2 आदि जैसे सामान्य कारणों से होती है। हालांकि जानकारी से पता चला है कि वर्तमान में चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं में अपेक्षित मानव संसाधन, अस्पताल के बिस्तर, जांच एव परीक्षण, दवा एवं कंज्यूमेबल के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है।

स्वास्थ्य संस्थाओं में आने वाले समस्त इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (ILI) और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण (SARI) के लक्षण वाले मरीजों की निरंतर मॉनीटरिंग करते हुए IHIP पोर्टल पर जानकारी दर्ज करेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर कोविड-19 की जांच के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं में सैम्पल कलेक्शन की व्यवस्था एवं

निकटतम चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजो तथा अन्य शासकीय लैबों में जांच की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त कोविड-19 के संक्रमण को रोकने से संबंधित प्रोटोंकोल का पालन पूर्ववत गाईडलाइन अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

“मतदाता सूची में नये मतदाता का नाम जोड़ने के निर्देश,18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़े”

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़े इसके लिए एक जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। ऐसे युवा जो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे, वे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के पात्र हैं। इसके अलावा छूटे हुए मतदाताओं का नाम भी सूची में जोड़े, जिससे कोई भी मतदाता, मतदान से वंचित न रह जाए।

“मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन”

बीपीएल कार्डधारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी जिनके पिता /पालक की आय 8 लाख तक हो, को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ मिल सकेगा। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में संशोधन आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेशानुसार ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता पालक की आय 8, लाख रुपये से कम हों वे योजना के लिए पात्र होंगे, परंतु ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता /पालक की वार्षिक आय 8 लाख तक है तथा वह बीपीएल कार्डधारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी है

तथा कंडिका में उल्लेखित शर्तों के कारण योजना में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हों, को विशेष प्रकरण मानते हुए इनके संबंध में विभागीय समन्वय में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त कर उन्हें योजना में सम्मलित कर सकेंगे।ऐसे विद्यार्थियों को जिन्हें योजना में एक बार लाभ प्राप्त हो जाने के बाद यथा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन आय की सीमा 8, लाख रुपये हो।

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