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आष्टा । राज्य सरकार के द्वारा दिये गये निर्देशो के पालन में आज तहसील में प्रशासन पुलिस ने नगर के सभी धर्म स्थानों के प्रमुखों,सभी धर्म गुरुओं की बैठक आयोजित की। बैठक में एसडीएम आनन्दसिह राजावत,एसडीओपी आकाश अमलकर सहित टीआई,तहसीलदार आदि उपस्तिथ रहे।

बैठक में बड़ी संख्या में मंदिर,मस्जिद,सहित अन्य सभी धर्मों के धार्मिक स्थानों के प्रमुख,सभी धर्मों के धर्म गुरु उपस्तिथ हुए। बैठक में टीआई पुष्पेन्द्र सिंह राठौर ने राज्य शासन गृह विभाग से आये निर्देशो,गाइडलाइन, से सभी को अवगत कराया,उन्हें बताया कि इसको 4 भागो में बांटा गया है,किस भाग के क्षेत्र में कितने ब्लयूम तक लाउडस्पीकर की आवाज रहेगी।


सभी को अपने अपने धार्मिक स्थानों से 5 दिन के अंदर लगे लाउडस्पीकर माइक,चीलम जो भी लगे है उन्हें हटाने समय दिया गया है।

5 दिन का सभी को दिया समय

“औद्योगिक, वाणिज्यक, रहवासी, शांत क्षेत्र के घ्वनि प्रदूषण अनुमत्य घ्वनि सीमा निर्धारित,कलेक्टर ने घ्वनि सीमा जांच कर कार्यवाही के लिए दल गठित किये,आष्टा में 10 एरिये किये चिन्हित”

राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह के निर्देशानुसार घ्वनि प्रदूषण अनुमत्य घ्वनि सीमा के लिए विभिन्न स्थानों को चिन्हित किये गये क्षेत्रों में बडियाखेडी औद्योगिक क्षेत्र, पचामा औद्योगिक क्षेत्र, माना औद्योगिक क्षेत्र, लाचोर औद्योगिक क्षेत्र,

औद्योगिक संस्थान मंडी, लुनियापुरा सीहोर, ग्रामीण कर्मशाला आष्टा, इछावर औद्योगिक क्षेत्र, इसी प्रकार वाणिज्यिक क्षेत्र अन्तर्गत सीहोर नगर-इंग्लिशपुरा, गांधी मार्केट, चरखा रोड, बड़ा बाजार, चाणक्यपुरी, आष्टा नगर– बस स्टेंड, कन्नोद रोड, बुधवारा, बड़ा बाजार, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, पुराना बस स्टैंड, सिंकदर बाजार, अलीपुर इंदौर भोपाल मेन रोड चिन्हित किये गये है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह के निर्देशों के तहत बुधनी के वाणिज्यिक क्षेत्र अन्तर्गत बुधनी का मुख्य बाजार, रेहटी एवं शाहगंज का मुख्य बाजार, इछावर क्षेत्र अन्तर्गत अस्पताल चौराह बाजार, पान चौराह बाजार, मेन मार्केट नाले के पास, कसेरा बाजार, पान चौराहे से यादव पुरा मेन मार्केट पान चौराहे से दिवडिया फाटक बाजार, सब्जी बाजार आजाद चौक, बस स्टेंड बाजार और सीहोर-भैरूंदा रोड बाजार, भैरूंदा में जेपी मार्केट, नीलकंठ रोड, बुधनी खातेगावं मुख्य मार्ग,

सौजन्य-एक शुभचिंतक

जावर में मुख्य बाजार, कोठरी में मुख्य बाजार, इसी प्रकार रहवासी क्षेत्र क्रमांक 1 व 2 को छोड़कर जिले के ऐसे समस्त क्षेत्र जिनमें आम जन द्वारा निवास के उदेश्य से मकान निर्मित किये गये है और शांत क्षेत्र अन्तर्गत अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय एवं उक्त के 100 मीटर की परिधि का क्षेत्र चिन्हित किया गया है।

आष्टा नगर में 10 एरिये चिन्हित किये गये है। गृह विभाग द्वारा दिये निर्देशानुसार ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) नियम 2000 के नियम के तहत अधिकतम अनुमत्य ध्वनि सीमा (डेसीबल) निर्धारित की गई है।

जिसके तहत दिन के समय में अनुमत्य सीमा औद्योगिक क्षेत्र के लिए 75 और रात्रि के समय 70, वाणिज्यिक क्षेत्र दिन के लिए 65 रात्रि में 55 तथा रहवासी क्षेत्र दिन में 55 रात्रि में 45 तथा शांत क्षेत्र दिन में 50 रात्रि में 40 डेसीबल निर्धारित कि गई है। अनुमत्य सीमा का पालन कराने के लिए शिकायत प्राप्त होने पर जांच एवं त्वरित कार्यवाही के लिए उड़नदस्ता गठित किया जाता है।

गठित उड़नदस्ता में संबंधित तहसील का तहसीलदार, नायब तहसीलदार संबंधित क्षेत्र का थाना प्रभारी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि शामिल है। संबंधित उड़नदस्ते द्वारा जांच एवं प्राप्त शिकायत पर तत्काल जांच कर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

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