सीहोर । क्या आप शराब पीते है,क्या आप शराब पी कर गाड़ी भी चलाते है,अगर हाँ तो ऐसा कदापि ना करे। अगर ऐसा करते है तो जेब मे कम से कम 20 हजार ले कर ही पीके गाड़ी चलाये क्योकि पुलिस द्वारा पी के गाड़ी चलाने वालों के बनाये प्रकरण पर आज न्यायालय ने चालक पर 16 हजार 500 का जुर्माना किया है।
थाना भेरुन्दा नगर अंतर्गत दिनांक 24/10/23 को दशहरा पर्व के दौरान मोटर सायकल क्रमांक mp37-ms-2601 का चालक राहुल केवट पिता भावरलाल केवट उम्र 19 वर्ष निवासी सिलकंठ थाना भैरूंदा नसरुल्लागंज को तेज गति, लापरवाही पूर्वक लहराते हुये मोटर सायकल चलाते पाए जाने पर रोककर चेक किया गया जो चालक द्वारा अत्यधिक शराब सेवन करना पाया गया ।
तत्पश्चात चालक राहुल केवट का शासकीय अस्पताल से मेडिकल कराया गया एवं बाइक को mv एक्ट की धारा 185 के अंतर्गत जप्त कर प्रकरण तैयार किया जाकर न्यायालय भेरुन्दा में पेश किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा आज दिनांक 4/11/23 को बाइक चालक राहुल केवट पर शराब के नशे मे वाहन चलाने पर 16,500/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।
थाना भेरुन्दा पुलिस आमजन से अपील करती है कि वाहन चलाते समय किसी भी नशे का सेवन ना करें, यातायात के नियमो का पालन करें।