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मतदान तो करना ही है-अपील

“मतदाता प्रेरणा राजस्थानी गैर का आयोजन 6 नवंबर को”

सीहोर । मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिलेभर में अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा 6 नवंबर को मानस भवन आष्टा में शाम 6:00 बजे से मतदाता प्रेरणा राजस्थानी गैर का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मोहाई जागीर के श्रीराम गैर मण्डल द्वारा गैर भजनों एवं नृत्य तथा जामनेर के माँ नर्मदा गणगौर मण्डल द्वारा गणगौर के गीतो एवं नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। गैर एवं गणगौर मण्डलों द्वारा भजनो, गीतों एवं नृत्य के माध्यम से मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा।

“12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक भी दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान”

मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है परंतु उसके पास किसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है। तो भी वह मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे।

इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो भी वह मतदान कर सकेगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किया जा रहा है।

जो मतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। उन्होंने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र,राज्य सरकार,पीएसयू,सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, ।

बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।

अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। यदि ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने के कारण मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।

“विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्देश”

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के पालन में तथा विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया राहिता 1973 की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये गये है।

जिला सीहोर अंतर्गत आम सभा, रैली, जुलूस के पूर्व संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।घ्वनि विस्तारक यंत्र,लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेना अनर्वाय होगा इसके लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति निर्वाचन प्रक्रिया के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार दी जावेगी। विधानसभा आम चुनाव 2023 की निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस आदेश का उल्लधंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा ।

“अभ्यर्थी एवं समर्थकों को चुनाव प्रचार वाहन के लिए अनुमति संबंधित SDM द्वारा दी जायेगी”

फाइल चित्र

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही निर्वाचन आयोग व्दारा जारी आदर्श आचार संहिता लागे हो गई है। विधानसभा निर्वाचन के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की शक्तियों के तहत आदेश जारी किये गये है।

विधानसभा आग चुनाव 2023 के लिए अभ्यर्थी एवं उनके समर्थकों को चुनाव प्रचार के लिए वाहन के उपयोग की अनुमति संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्रदाय की जायेगी। सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं व्यक्तियों को प्रचार वाहन हेतु प्राप्त की गई अनुमति वाहन के आगे के कॉच पर लगाना अनिवार्य होगा। सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं व्यक्तियों को प्रचार हेतु हेलीकाप्टर के लिए हैलीपेड निर्माण/हेलीकाप्टर उतारने की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगी। वाहनों / हेलीकाप्टर के उपयोग से संबंधित

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