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“थाना जावर पुलिस द्वारा अवैध रूप से देशी कट्टा लेकर घुमते आरोपी को किया गिरफ्तार”

पुलिस अधीक्षक सीहोर मंयक अवस्थी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर गितेश गर्ग एवं आकाश अमलकर एस.डी.ओ.पी. आष्टा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जावर निरीक्षक नीता देअरवाल को थाना क्षेत्र में सतत निगरानी कर अवैध शस्त्र एवं अवैध गतिविधिया करने वाले आरोपीगण की पतरसी कर गिरफ्तारी की निर्देश दिये थे ।

इसी क्रम में थाना जावर द्वारा अवैध रूप से देशी कट्टा लेकर घुमते आरोपी की गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त की है । दिनांक 25.10.2023 को सूचना मिली कि राम मंदिर के पास एक आदमी देशी कट्टा लेकर अपराध करने कि नियत से घूम रहा है कि सूचना पर तत्काल थाना जावर पुलिस द्वारा सूचना की तस्दीक हेतु राम मंदिर पहुचे जहाँ मुखबीर द्वारा बताये गये हुलिये के व्यक्ति दिखा जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा जिसे पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकडा जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा 315 बोर तथा एक 315 बोर का जिन्दा कारतूस मिला

जिसको रखने का लाईसेंस पूछा तो नही होना बताया जिसके कब्जे से देसी कट्टा 315 बोर का मय एक जिन्दा कारतूस जप्त कर आरोपी की गिरफ्तारी की जाकर अपराध क्रमांक 352/23 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर न्यायालय पेश किया गया है ।आरोपी का नाम अर्जुन राणा पिता पर्वत सिंह सैंधव उम्र 32 साल निवासी बनखेडा थाना जावर जिला सीहोर है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी जावर नीता देअरवाल, उनि अजय जोझा, आर अर्जुन , आर मनोज जाट तथा जावर पुलिस का सराहनीय योगदान रहा।

“इछावर पुलिस द्वारा अवैध रूप से देशी कट्टा लेकर घुमते पाये जाने पर आरोपी को किया गिरफ्तार”

पुलिस अधीक्षक सीहोर मंयक अवस्थी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर गीतेश गर्ग एवं दीपक कपूर एस.डी.ओ.पी. भैरुंदा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी इछावर सुश्री कंचन सिंह को थाना क्षेत्र में सतत् निगरानी कर अवेध शस्त्र एवं अवैध गतिविधियां करने वाले आरोपीगण की पतारसी कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये इसी क्रम में इछावर पुलिस द्वारा अवैध रूप से देशी कट्टा लेकर घुमते पाये जाने पर आरोपी को गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त की है ।

दिनांक 25.10.2023 को इछावर पुलिस को मुखबिर व्दारा सूचना मिली थी कि ग्राम तोरनिया में एक व्यक्ति देशी कट्टा लेकर घूम रहा है सूचना पर इछावर थाना पुलिस द्वारा ग्राम तोरनिया में तस्दीक करते प्राईमरी स्कूल के सामने तलाई के पास पहुंची जहां पर मुखबीर द्वारा बताये गये हुलिये का व्यक्ति दिखा जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा जिसे पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकडा जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा 12 बोर मिला तथा जिसमें एक 12 बोर का जिन्दा कारतूस लोड था आरोपी से कट्टा रखने के लाईसेंस संबंध में पूछा तो कट्टा अवैध पाया गया। आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा 12 बोर का मय एक जिन्दा कारतूस जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुध्द अपराध क्रमांक 481/23 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध किया गया ।

आरोपी का नाम जितेन्द्र पिता कालूराम सुर्यवंशी उम्र 35 साल निवासी ग्राम तोरनिया थाना इछावर जिला सीहोर
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी इछावर निरी. कंचन ठाकुर, उनि कमलेश चौहान , आर धर्मेन्द्र , सैनिक विक्रमसिंह तथा इछावर पुलिस का सराहनीय योगदान रहा।

“निवेशकों के साथ धोखाधडी कर निवेशकों का पैसा हडपने वाली साई प्रसाद कम्पानी के चैयरमैन बाला साहब भापकर को 170 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 9,35,000/- रूपये जुर्माने से किया दण्डित”

न्याायालय श्री संजय कुमार शाही, विशेष न्यांयालय, जिला- सीहोर ने बाला साहब भापकर पिता केशवराव भापकर नि. पूणे महाराष्ट्र को सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियुक्त बाला साहब भापकर एवं एजेन्टों ने वर्ष 2012 से लेकर दिनांक 2015 की अवधि में आपस में मिलीभगत करके एवं षडयंत्र करके सांई प्रसाद प्रापर्टी क० लि० का अपने आपको चेयरमेन / डायरेक्टर / सी. एम.डी./ ऐजेन्ट बताकर सीहोर जिले के ग्राम आमला पानी थाना गोपालपुर के गांव के निवेशकों को साई प्रसाद कम्पअनी में पैसा 5 साल में दुगना हो जाने आश्वासन देते हुए एवं भरोसा दिलाते हुए निवेशकों से पैसा जमा कराया गया

और पॉलिसीयां दी गई। निवेशकों को दी गई पॉलिसीयों परिपक्वअता पूर्ण होने पर साई प्रसाद कम्पानी के कार्यालय में संपर्क किया गया तब पाया कि कम्पनी के कार्यालय पर ताले लगे थे। निवेशकों द्वारा आरोपीगण से सम्प र्क करने उनके द्वारा आश्वाासन दिया किया उनका पैसा मिल जाएगा। जब निवेशको को उनका पैसा नहीं प्राप्त् हुआ तो थाना गोपालपुर में फरियादी दयाराम के आवेदन पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर से आरोपी सांई प्रसाद लिमिटेड कम्पानी/बाला साहब भापकर के विरूद्ध के विरूद्ध भा०दं०सं०1860 की धारा 420 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 17/20 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना अधिकारी निरी. ऊषा मरावी एवं निरी. हेमसिंह सिंघई के द्वारा प्रकरण का अनुसंधान किया गया एवं सम्पूार्ण अनुसंधान उपरांत समस्तर आरोपी के विरूद्ध धारा 420/34, भादवि, धारा 6 म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत अभियोग-पत्र माननीय न्याकयालय के समक्ष प्रस्तुीत किया गया।

अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्यल एवं विधि के प्रावधानों के आधार पर बहस की जिससे सहमत होते हुए न्या यालय श्री संजय कुमार शाही, विशेष न्याायालय, सीहोर ने अभियुक्ता आरोपी बाला साहब भापकर पिता केशवराव भापकर नि. साई दरबार बंगलो, चिंचबाड़ पूणे महाराष्ट्र को धारा 420 भादवि एवं धारा 6 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम में क्रमश: 5-5 वर्ष (17 काउण्ट स) कुल 170 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 9,35,000/- रूपये के अर्थदण्डक से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्री प्रमोद अहिरवार, सहा. जिला अभियोजन अधिकारी, सीहोर द्वारा की गई। चिटफंड संबंधित मामलों में शासन स्तार पर मुख्यमंत्री, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन, म.प्र. भोपाल के द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती थी जिसके संबंध में जिला स्तयरीय समिति के तहत समय-समय पर कलेक्ट्र प्रवीण सिंह अढायच एवं पुलिस अधीक्षक महोदय मयंक अवस्थी, नगर पुलिस अधीक्षक (नोडल अधिकारी) निरंजन सिंह एवं जिला अभियोजन अधिकारी, सीहोर के मार्गदर्शन पर अभियोजन संचालन संपादित किया गया ।

“रेहटी पुलिस ने सलकनपुर मे चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया”

पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी द्वारा जिले में चोरीयो की रोकथाम के सम्बध में धरपकड हेतु दिये गये । इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री गीतेश गर्ग एवं एसडीओपी बुदनी श्री शशांक गुर्जर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रेहटी निरीक्षक राजेश कहारे के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये एक आऱोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सोने का मंगलसूत्र एवं एक मोटर साईकिल जप्त करने में सफलता प्राप्त की है। घटना का संक्षिप्त विवरण- फरियादिया निशा मेहरा पति उमेश कुमार गोयल निवासी आकृति ग्रीन सिटी भोपाल ने रिपोर्ट किया कि दिनांक 15/10/23 को सलकनपुर मंदिर पर सोने की मंगलसूत्र कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया ।

इसी प्रकार दिनाँक 20/10/23 को फरियादी संजीव पिता शिवकुमार चौहान निवासी जासलपुर जिला नर्मदापुरम ने रिपोर्ट किया कि सलकनपुर पार्किंग से उसकी मोटर साईकिल क्रमांक MP 05 MS 3621 को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हे पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी के निर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग, एसडीओपी महोदय बुदनी शशांक गुर्जर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रेहटी निरीक्षक राजेश कहारे के नेतृत्व में सउनि भवानीशंकर सिंह सिकरवार की टीम गठित की । उक्त प्रकरण में विवेचना के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि रेहटी बाजार में एक व्यक्ति सोना चांदी के दुकान के आसपास घूम रहा हैं कोई चोरी का माल बेचने की फिराक में है। सूचना पर टीम को रवाना कर संदेही व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया, जिसने जुर्म करना स्वीकार किया एवं दिनाँक 20/10/23 को सलकनपुर से एक मोटर साईकिल एचएफ डीलक्स चोरी करना बताया उसकी निशादेही पर चोरी गया चोरी गया सोने का मंगलसूत्र पेडिल एवं दाने कीमती करीब 30,000/- रूपये एवं चोरी गई एक मोटर साईकिल एचएफ डीलक्स कीमती करीब 70,000/- रूपये को जप्त करने में सफलता प्राप्त की । आरोपी का नाम लालसिंह पारदी पिता दिनेश पारदी उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम अमरावत कला थाना बाडी जिला रायसेन
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रेहटी निरीक्षक राजेश कहारे, टीम प्रभारी सउनि भवानीशंकर सिंह सिकरवार, प्रआर.दीपक सेन, आर. रामकुमार शर्मा, आर. मनोक परते, आर. रामूलाल उइके की सराहनीय भूमिका रही ।

“सीहोर पुलिस थाना आष्टा ने 8 वर्ष पुराने स्थाई वारंटी को किया गिरफ्तार,गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के फरार चल रहे स्थाई वारंटी को किया गिरफ्तार”

पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी द्वारा इस आशय के निर्देश इकाई के समस्त थाना प्रभारियों को दिये गए है।
इसी के तारतम्य मे थाना आष्टा पुलिस द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर गीतेश गर्ग एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आष्टा आकाश अमलकर के मार्गदर्शन मे कार्यवाही करते हुए वारंटी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई ।
दिनांक 25.10.2023 को थाना आष्टा पुलिस द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश जिला सीहोर द्वारा 8 वर्ष पुराने प्रकरण क्रमांक 2534/2015 धारा 34(2) आबकारी एक्ट,4,6,9 मध्य प्रदेश गोवंश वध, 11 घ,ड़, च पशु क्रूरता अधिनियम के आरोपी तेरे नाम उर्फ फसल पिता बशीर खान कुरैशी जाति मुस्लिम निवासी नलखेड़ा डोंगरपुरा जिला आगर मध्य प्रदेश के जारी स्थाई वारंट तमिल हेतु थाना स्तर पर गठित टीम के द्वारा विभिन्न माध्यमों से वारंटी का पता उठाकर आरोपी को नलखेड़ा जिला आगर से गिरफतार कर कोर्ट में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया । इस मामले में निरी.पुष्पेन्द्रसिंह राठौर थाना प्रभारी आष्टा ,प्रआर. सुरेश परमार, आर.हरिभजन,आर. जितेन्द्र परमार, आर.सचिन, आर.शिवराज,विनोद परमार, सै. मोरसिंहआदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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