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“आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जिले में धारा-144 लागू,सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप आ‍दि के दुरूपयोग करने पर होगी दण्‍डात्‍मक कार्यवाही”

सीहोर/आष्टा । आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने पुलिस अधीक्षक श्री मयंक अवस्‍थी के प्रतिवेदन पर जिले में धारा-144 लागू की है। असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म फेसबुक, वॉट्सऐप, आदि के माध्यम का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष पहॅुचाने से दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की संभावना रहती है।

जिले में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने, जनसामान्य की सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिये राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किए गए है। कलेक्‍टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों व्हाटसअप, फेसबुक, हाईक, ट्वीटर एसएमएस, इन्स्टग्राम आदि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों के प्रसारण नही करेंगे।

कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो ऑडियो, वीडियो आदि का प्रसारण नही करेंगे। साथ ही सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भडकती हो, उसे कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेंगे।

ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की यह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 04 नवंबर 2023 तक लागू रहेगा।

“होटल, लॉज, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्ति की प्रतिदिन जानकारी थाना प्रभारी देना अनिवार्य,आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू”

आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए तथा जिले में कानून व्‍यवस्‍था सुदृढ़ बनाए रखने के‍ लिए कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने जिले में सभी होटल, धर्मशाला, लॉज, मुसाफिरखाने, मकान मालिकों तथा प्रबंधकों को आदेश जारी किए है कि होटल, धर्मशाला, लॉज, मुसाफिरखाने, मकान में ठहराने वाले व्‍यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से देनी होगी।


कलेक्टर श्री सिंह द्वारा 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेश के अनुसार जिले में होटल, लाज, धर्मशाला, मुसाफिरखाने आदि में बाहर से आकर रूकने वाले व्यक्तियों के संबंध में प्रबंधकों एवं मालिक के लिए यह अनिवार्य होगा कि किसी भी व्यक्ति को ठहराने की अनुमति देने के पूर्व प्रमाणिक पहचान पत्र के पश्चात ही सही व्यक्ति की संतुष्टि होने पर ही उसे ठहराने की अनुमति दे एवं उसके संपूर्ण विवरण के साथ इसकी सूचना संबंधित थाने को उसी दिन देगा।

पहचान पत्र संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति अपने अभिलेख में रखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक मकान मालिक एवं किसी घरेलू नौकर के मालिक के लिए यह आवश्यक होगा कि उनके मकान में किराये से रह रहे व्यक्तियों के बारे में तथा जब भी नए किरायेदार को मकान किराये पर दे अथवा ऐसा कोई घरेलू नौकर रखे तब तत्संबंधी सूचना संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से देंगे। प्रबंधकों एवं मालिकों द्वारा अपने होटल, मुसाफिरखाने में रूके व्यक्ति, किरायेदार, नौकर के बारे में निर्धारित प्रारूप अपने क्षेत्रीय पुलिस थानों को जानकारी नहीं देने पर 1973 की धारा 144 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 4 नवंबर 2023 तक प्रभावसील रहेगा।

“जनसभा, रैली एवं जुलूसों पर प्रतिबंध 04 नवंबर तक लगा प्रतिबंध”

आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने जिले में जनसभा, रैली एवं जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर श्री सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले की संपूर्ण सीमा में जनसभा, जुलूस, वाहन रैली पर प्रतिबंध लगाया है।

यह आदेश 4 नवंबर 2023 तक लागू रहेगा। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना कोई सभा, जुलूस तथा वाहन रैली का आयोजन नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय दंडाधिकारी) की 48 घंटे के पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना रैली, जुलूस, वाहन रैली आयोजित नहीं करेंगे। दिव्यांग, निशक्तजन एवं वृद्ध व्यक्ति के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति संगठन या समूह लाठी, डंडा लेकर नहीं चलेगा और लाठी डंडा पत्थर या किसी प्रकार के घातक पदार्थों या अस्त्र शस्त्रों का संग्रह भी नहीं करेगा। अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति बारूद, पटाखों, पेट्रोल, ज्वलनशील पदार्थों का संग्रहण और निर्माण नहीं करेगा।

“7 अगस्त को संत शिरोमणि श्री रविदास समरसता यात्रा का सीहोर जिले में आष्टा से होगा प्रवेश,स्वागत की भव्य तैयारियों की बनी रूपरेखा”

100 करोड़ की लागत से सागर में बनने वाले संत श्री रविदास जी के मंदिर निर्माण को लेकर प्रदेश में निकल रही समरसता यात्राओं में से शुरू हुई एक यात्रा का देवास जिले से सीहोर जिले की सीमा में आष्टा विधानसभा क्षेत्र के कन्नौद रोड स्तिथ रामपुरा बड़ चौकी से भव्य प्रवेश होगा। यात्रा का जिला प्रभारी जिला भाजपा के महामंत्री श्री धारासिंह पटेल को जिला अध्यक्ष श्री रवि मालवीय ने प्रभारी नियुक्त किया है।

यात्रा प्रभारी श्री धारासिंह पटेल के हवाले से जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी सुशील संचेती ने जानकारी देते हुए बताया की उक्त समरसता यात्रा का दोपहर 3 बजे सीहोर जिले में रामपुरा बड़ से भव्य प्रवेश होगा। यहा से यात्रा आष्टा के लिये रवाना होगी रास्ते मे जो भी पंचायत ग्राम आयेंगे वहा यात्रा का ग्रामीण जन स्वागत कर पादुका पूजन करेंगे।

यात्रा आष्टा के मानस भवन पहुचेंगी यहा संवाद कार्यक्रम होगा,रात्रि विश्राम आष्टा में रहेगा। दूसरे दिन 8 अगस्त को प्रातः यात्रा सीहोर के लिये रवाना होगी,सीहोर में विधायक सुदेश राय के नेतृत्व में यात्रा का स्वागत कर पादुका पूजन के बाद यात्रा इछावर के लिए रवाना होगी। इछावर में विधायक श्री करणसिंह वर्मा के नेतृत्व में यात्रा का स्वागत होगा एवं यहा पादुका पूजन के बाद यात्रा भैरूंदा-बुधनी के लिये रवाना होगी।

भैरूंदा में सांसद श्री रमाकांत भार्गव,जिला अध्यक्ष श्री रवि मालवीय के नेतृत्व में यात्रा का स्वागत कर पादुका पूजन होगा,यहा से यात्रा बुधनी के लिये रवाना होगी बुधनी में यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। सीहोर जिले में आने वाली समरसता यात्रा को लेकर भाजपा के सभी मंडलो,अनुसूचित जाति मोर्चे सहित सभी मोर्चा,प्रकोष्ठों ने बैठके कर भव्य अगवानी,स्वागत की कार्ययोजना तैयार की है ।

“साहित्यकार स्व. हीरालाल पवार की पुण्य स्मृति में साहित्य शिल्पी संस्था ने सरस काव्य निशा में माध्यम से दी श्रद्धांजलि”

वरिष्ठ साहित्यकार, प्रख्यात शिक्षाविद् स्व. हीरालालजी पवार की नवी पुण्यतिथि पर नगर के प्रबुद्ध साहित्यकारो की संस्था साहित्य शिल्पी की सरस काव्य निशा का आयोजन पवार परिवार के अशोक, राजीव एवं जुगल पवार द्वारा सुभाष नगर में उनके निवास स्थान पर किया गया ।

जिसमें शिक्षको की विशेष उपस्थिति रही और स्व. पवार के सहकर्मी वयोवृद्ध शिक्षक दीक्षित सर,एस.सी.जैन एवं नारायण सिंह ठाकुर का पवार परिवार द्वारा शॉल, श्रीफल, कलम और प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन भी किया गया।
सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र एवं स्व. पवार के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण और पुष्पाजंलि के साथ काव्य निशा प्रारंभ की गई।

शुभारम्भ सरस्वती वंदना कु. श्रेया पवार द्वारा प्रस्तुत करके किया।जुगल किशोर पवार द्वारा स्वागत भाषण प्रस्तुत कर शब्दो एवं पुष्पमाला के माध्यम से सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर कवि दिलीप संचेती, अतुल जैन सुराणा, श्रीराम श्रीवादी, डॉ. कैलाश शर्मा, डॉ. प्रशांत जामलिया, प्रिज्वल गिरी, आदित्य गुप्ता, मूलचंद धारवां नें स्व. हीरालाल पवार को याद करते हुये कविता का पाठ किया । जुगल पवार नें सभी अतिथियों का आभार एवं आयोजन का सफल संचालन कवि अतुल जैन सुराणा द्वारा किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में काव्य रसिक श्रोताओ की उपस्थिति रही।

“80 बजरंगी कावड़ यात्री आष्टा से नीलकंठ के लिये हुए रवाना”

विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड आष्टा द्वारा भव्य हिन्दू समरसता कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। स्थानीय शंकर मन्दिर से से नीलकंठ महादेव के लिए सभी कावड़ यात्रियों ने प्रस्थान किया। यात्रा में 80 वीर बजरंगी कावड़ यात्रियों का तिलक लागकर आष्टा से रवाना किया गाया ।

“जावर क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात,3 करोड़ से बनने वाले प्रा स्वास्थ केंद्र भवन का विधायक ने किया भूमिपूजन”

आष्टा विधायक श्री रघुनाथसिंह मालवीय के विशेष प्रयासों से आज जावर क्षेत्र को एक ओर बड़ी सौगात मिली है। जावर क्षेत्र के सबसे बड़े ग्राम मेहतवाड़ा में आजादी के बाद से आज तक इस ग्राम को अस्पताल का भवन नही मिल सका था। हमेशा इस ग्राम के नागरिको की एक ही मांग हुआ करती थी कि हमारा अस्पताल का उसका भवन कब होगा। विधायक रघुनाथसिंह मालवीय के विशेष प्रयासों से आज ये मांग पूरी हो गई।

विकास पर्व के तहत आज ग्राम मेहतवाडा में 2 करोड़ 95 लाख की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का आज भूमिपूजन किया गया । इस अवसर पर वरिष्ठ नेता बाबूलालपटेल ,जिला पंचायत अध्यक्ष इंजी गोपालसिंह , ज़ि.पा. उपाध्यक्ष जीवनसिंह मंडलोई , भाजपा ज़िला उपाध्यक्ष कल्याणसिंह , जावर मंडल अध्यक्ष राजेन्द्र केशव ब्रजकिसोर सोनी,कृपालसिंह ठाकुर ,सोनू गुणवान, मंडल अध्यक्ष प्रताप जाट, सुनील परमार ,ज़िला महामंत्री महेंद्र ठाकुर ,मदन विश्वकर्मा , हरेन्द्र ठाकुर,धर्मेन्द्र पहलवान एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्त्ता और ग्रामवासी उपस्थित थे। सभी ग्रामवासियों ने इस सौगात के प्रति विधायक मालवीय का आभार व्यक्त किया गया

“न्यायालय परिसर में समाधान आपके द्वार शिविर सम्पन्न”

05 अगस्त को न्यायालय प्रांगण आष्टा में मीडिएशन जागरूकता कार्यक्रम एवं ‘‘समाधान आपके द्वार’’ शिविर का आयोजन किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार सिविल न्यायालय आष्टा में मीडिएशन जागरूकता कार्यक्रम एवं समाधान आपके द्वार शिविर में सर्वप्रथम माॅ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष तहसील विधिक सेवा समिति, आष्टा के अध्यक्ष

प्रथम जिला न्यायाधीश,श्री सुरेश कुमार चौबे तथा द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री कंचन सक्सेना, न्यायाधीशगण श्रीमती वंदना त्रिपाठी, श्री एम.एन.एच. रजवी, श्रीमती ऋचा राजावत,सुश्री आयुषी गुप्ता, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष कृपाल सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष लखन लाल खण्डारे, सचिव कुलदीप शर्मा अधिवक्तागण एवं कर्मचारीगण ने माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर शिविर का प्रारंभ किया गया। प्रथम जिला न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार चौबे के द्वारा बताया गया कि आज कल लोगों के बीच अक्सर विवाद होते रहते है और आज की तेज व्यावसायिक दुनिया में समय पैसे से कम मूल्यवान नहीं है ।

यदि विवाद लंबे समय से चला आ रहा है तो जटिल अदालती मुकदमे का शिकार हो जाता है, तो दोनों को नुकसान होता है । इसका समाधान, वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर तंत्र के रूप में आता है । जिसने पक्षों के बीच विवादों के समाधान को आसान और सरल बनाया है मध्यस्थता एक प्रमुख एडीआर का प्रकार है जिसे ऐतिहासिक रूप में पंचायत के दिनों में खोजा जा सकता है।

जब बुजुर्ग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के आधार पर व्यक्तियों के बीच विवादों को हल करते थे। ‘‘समाधान आपके द्वार’’ योजना के अंतर्गत लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया जिसमें सिविल न्यायालय, आष्टा द्वारा 279 लंबित प्रकरण रखे गये जिनमें से 127 प्रकरण का निराकरण हुआ एवं प्रीलिटिगेशन के 08 प्रकरण का निराकरण हुआ। राजस्व विभाग द्वारा 774 प्रकरण रखे गये थे जिनमें से 768 प्रकरणों का निराकरण हुआ है।

“आष्टा पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले नाबालिग को पकडा,पुलिस इस कि गई पोस्ट के पीछे क्या मंशा रही उसकी गहराई में जा कर करे जांच”

पुलिस द्वारा वर्तमान समय मे लगातार विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर क्या पोस्ट हो रही है,कौन कर रहा है,की गई पोस्ट का क्या असर समाज मे पड़ेगा आदि पर कड़ी नजर रखी जा रही है, होने वाली पोस्ट पर भी पुलिस एवं सायबर सेल सीहोर द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। इसी के परिणामस्वरूप यह हुआ कि आज दिनांक 5.8.23 को सोशल मीडिया पर आष्टा निवासी एक नाबालिग युवक द्वारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अति गम्भीर भडकाऊ पोस्ट डाली ।

उक्त पोस्ट पर कुछ लोगो ने चैट के माध्यम से जवाब भी दिये। जिस पर आष्टा पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान मे लेकर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले नाबालिग युवक का पता लगाया जाकर नाबालिग को अभिरक्षा मे लिया और नाबालिग से उसका मोबाईल जप्त कर वैधानिक कार्यवाही कर अपराध धारा 505(2) भादवि का पंजीबद्ध किया । इन दिनों पुलिस द्वारा लगातार ऐसे सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के विरूद्ध लगातार नजर रखी जा रही है । उक्त संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकार सीहोर के द्वारा धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश भी प्रसारित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट नही करेगा । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इस संबंध मे विस्तृत आदेश प्रसारित करते हुए हेट स्पीच को प्रतिबंधित किया है।

“सीहोर पुलिस ने की नागरिको से अपील”

सीहोर पुलिस ने जनता से अपील कि है कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या भडकाउ पोस्ट की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करे ताकि उस पर वैधानिक कार्यवाही की जा सके। जनसामान्य किसी भी प्रकार के बहकावे में न आए तथा किसी भी अफवाह की सूचना मिलने पर उसकी जानकारी पुलिस से साझा करें एवं जिले मे कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस प्रशासन का सहयोग करे।

लिखते-लिखते….
आज आष्टा में सोशल मीडिया पर जो आपत्तिजनक पोस्ट मामला सामने आया,उसने आष्टा से सीहोर-भोपाल तक शासन,प्रशासन,पुलिस में हल चल मचा दी। शाम होते होते पोस्ट डालने वाला पुलिस अभिरक्षा में आ गया। पोस्ट के बाद प्रशासन पुलिस अति गम्भीर हुआ,तहसील में दोनों समुदायों के प्रमुखों की बैठक हुई।
वही कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिये।

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