भोपाल । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार छोटा-छोटा व्यवसाय करने वाले पथ व्यवसाइयों को उनके काम-धंधे के लिए बिना गारंटी बिना ब्याज का ऋण दिलवा रही है। इच्छुक पथ व्यवसाई इसके लिए आवेदन करें, उन्हें 10 हजार रूपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि पी.एम. स्वनिधि योजना (स्ट्रीट वेंडर्स योजना) के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है, परन्तु हमें यहीं नहीं रूकना है, हमें प्रदेश में हर पात्र पथ व्यवसाई को योजना का लाभ देना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में शहरी एवं ग्रामीण पथ व्यवसाई (स्ट्रीट वेंडर्स) ऋण योजना की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव श्री नीतेश व्यास, बैंकों के स्टेट को-आर्डिनेटर श्री माहुरकर(वी.सी. से) आदि उपस्थित थे।
“मध्यप्रदेश अग्रणी”
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पी.एम. स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश पूरे देश में अग्रणी है। पी.एम. स्वनिधि पोर्टल पर प्रदेश के 3.28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से 2 लाख बैंको द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं तथा 1.37 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण की राशि का वितरण भी किया जा चुका है। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वीकृत 63 हजार प्रकरणों में ऋण वितरण शीघ्र किया जाए।
“ऋण के इच्छुक स्ट्रीट वेंडर्स आगे आएं”
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के सभी स्ट्रीट वेंडर्स (पथ पर व्यापार करने वाले) से कहा है कि जो भी अपने काम-धंधे के लिए स्ट्रीट वेंडर्स योजना में 10 हजार रूपए का बिना गारंटी बिना ब्याज का ऋण चाहते हैं वे तुरंत आवेदन करें। सभी पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों द्वारा ऋण दिया जाएगा। प्रदेश में कुल स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या लगभग 5 लाख है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
“ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स योजना में 60 हजार प्रकरण स्वीकृत”
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ व्यवसाय योजना में प्रदेश में अभी तक 60 हजार 233 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 39 हज़ार 233 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरित कर दिया गया है। प्रदेश में योजना के कुल 8 लाख 52 हजार 524 हितग्राही हैं। मुख्यमंत्री ने सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
“धनतेरस को खातों में अंतरित होगी राशि”
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में 12 नवम्बर, धनतेरस को हितग्राहियों के खातों में राशि अंतरित की जाएगी।
“क्या है पीएम स्वनिधि (स्ट्रीट वेंडर्स) योजना”
आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को पुन: रोजगार से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को एक वर्ष के लिए 10 हजार रूपए की कार्यशील पूंजी का ऋण प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
समय से भुगतान करने पर अगले वर्ष हितग्राही 20 हजार रूपए तक की सीमा की कार्यशील पूंजी के लिए पात्र रहेगा। डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर 1200 रूपए तक के विशेष अनुदान का भी प्रावधान किया गया है। इस कार्यशील पूंजी पर भारत सरकार के द्वारा 7 प्रतिशत के ब्याज अनुदान का प्रावधान है। शेष ब्याज अनुदान मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इसी तर्ज पर ग्रामीण पथ व्यवसाई योजना भी प्रारंभ की गई है।