सीहोर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष श्री राजवर्धन गुप्ता के मार्गदर्शन में महिलाओं से सम्बंधित कानून और मुद्दों से सम्बंधित जागरूकता के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एंव राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से शनिवार को ‘‘जागरूकता से सशक्तिकरण’’ शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में श्री एस.के. नागोत्रा अपर जिला न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर, श्री अनीस अब्बासी जिला विधिक सहायता अधिकारी सीहोर, श्री दिलीप जैन सीईओ जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी महिला एंव बाल विकास विभाग श्रीमती अर्चना वाजपेयी एंव रिसोर्स पर्सन श्रीमती बरखा वर्मा एंव श्रीमती रंजना शर्मा, ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव, पैरालीगल वालेन्टियर्स श्री आबिद खान एंव लगभग 60-70 महिलाएं विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित हुई।
शिविर का शुभारंभ एस.के.नागोत्रा अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर ने दीप प्रज्जवलन कर सरस्वती मां की मूर्ति पर मालार्पण कर किया गया।
महिलाओं के अधिकारों से सम्बंधित शिविर में उच्च न्यायालय एंव शासन द्वारा जारी कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन किया जाकर शिविर के पूर्व उपस्थित होने वाली महिलाओं व अधिकारियों की थर्मल स्क्रिनिंग की गई। उक्त षिविर में श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर ने महिलाओं के अधिकार, कानून की समस्त धाराओं के बारे में, उनको सजग व साक्षर रहने के लिए प्रेरित किया गया व अन्य उदाहरण देकर भी विस्तार से समझाया गया है। श्री नागोत्रा द्वारा महिलाओं को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों, म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजपना 2105, निःशुल्क विधिक सहायता योजना, नेशनल लोक अदालत योजना, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम निषेध एंव निवारण ) अधिनियम 2013 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। श्री अनीस अब्बासी जिला विधिक सहायता अधिकारी सीहोर द्वारा बताया गया कि शिविर का उद्देश्य जागरूकता से सशक्तिकरण है, महिलाएं अपने अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक होकर सषक्त व शक्तिशाली हो सकती है महिलाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, विधिक सहायता योजना एंव परिवार परामर्श केन्द्र योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
रिसोर्स पर्सन अधिवक्ता श्रीमती रजंना शर्मा व श्रीमती बरखा वर्मा द्वारा शिविर में उपस्थित महिलाओं को उनके अधिकारों और उनके हितार्थ कानून के बारे में जानकारी दी गई। श्री आबिद खान पैरालीगल वालेन्टियर्स द्वारा शिविर में हेल्प डेस्क लगाई गई जिसमें महिलाओं की समस्याओं के सम्बंध मे आवेदन लिए गए। ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव द्वारा कार्यक्रम का समापन कर षिविर में उपस्थित समस्त अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया।