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सीहोर । संयुक्त संचालक कृषि, भोपाल ने संभाग के सभी जिलों के उप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि 25 अक्टूबर से 25 दिसम्बर की अवधि में कीटनाशक गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सघन अभियान चलायें। इस दौरान कीटनाशी निरीक्षकों के माध्यम से कीटनाशी विक्रय केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण करवाया जाये तथा अमानक स्तर का कीटनाशक पाए जाने पर कीटनाशी अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। इस अभियान के प्रभावी संचालन के लिए कृषि अधिकारियों का एक दल भी बनाया जायेगा, जो कि कीटनाशी की कालाबाजारी तथा अमानक कीटनाशक के विक्रय को प्रभावी तरीके से रोकेगा।

“सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन 19 नवम्बर तक”

अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 19 नवम्बर तक  aissee.nta.nic.in पर केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या पेटीएम वॉलेट का उपयोग करते हुए पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जाएगा। देश भर के 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा छठी एवं कक्षा नवी में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में प्रवेश के लिए एआईएसएसईईई 2021 का संचालन करेगा। सैनिक स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध का अंग्रेजी माध्यम आवासीय एवं सीबीएसई से संबद्ध और सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा संचालित विद्यालय हैं। यह विद्यालय राष्ट्रीय रक्षा अकैडमी, भारतीय नौसेना अकैडमी तथा अन्य प्रशिक्षण अकैडमी में प्रवेश के लिए कैडेटों को तैयार करते हैं। परीक्षा की संभावित तिथि 10 जनवरी 2021 रहेगी।

परीक्षा का मोड पेन एवं पेपर ओएमआर आधारित रहेगा। पेपर पेटर्न बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा। कक्षा छठी में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की आयु 31 मार्च 2021 को 10 वर्ष से 12 वर्ष के बीच होना चाहिए। सभी सैनिक स्कूलों में छात्राओं के लिए प्रवेश परीक्षा केवल कक्षा छठी में उपलब्ध है। कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की आयु 31 मार्च 2021 तक 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए और प्रवेश के समय मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा आठवीं में उत्तीर्ण होना चाहिए। परीक्षा शुल्क अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रूपए एवं अन्य के लिए 550 रूपए रहेगा। 

“उचित मूल्य दुकान से विक्रय हेतु नवम्बर माह के लिए खाद्यान्न कोटा जारी”

खाद्य आपूर्ति नियंत्रक भोपाल ने बताया है कि जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत माह नवम्बर 2020 में विक्रय हेतु नियमित खाद्यान्न जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि पात्रता अनुसार अन्तयोदय परिवारों को 30 किग्रोग्राम गेहॅू, 05 किलोग्राम चावल तथा प्राथमिक परिवारों को प्रति सदस्य 04 किलोग्राम गेहूं, 01 किलोग्राम चावल प्रति सदस्य एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से  प्रदान किया जायेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनान्तर्गत 5 किलोग्राम गेहॅू प्रति सदस्य एवं 01 किलोग्राम चना प्रति परिवार निःशुल्क वितरित किया जायेगा।
अन्त्योदय परिवारों को 30 किलोग्राम गेहॅू , 05 किलोग्राम चावल के अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत 05 किलोग्राम गेहॅू प्रति सदस्य,  01 किलोग्राम चना प्रति परिवार एवं प्राथमिकता परिवारों को 5 किलोग्राम गेहॅू एवं 01 किलोग्राम चावल प्रति सदस्य, 01 किलोग्राम चना प्रति परिवार के मान से निशुल्क वितरण किया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों से कहा गया है कि माह नवम्बर 2020 में अपनी शासकीय उचित मूल्य दुकान से पात्रतानुसार सामग्री प्राप्त कर लें।

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