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सीहोर। पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी द्वारा जिले में सूदखोरों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत समीर यादव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर के मार्गदर्शन में जिले के थाना कोतवाली,आष्टा ,रेहटी द्वारा सूदखोरो के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये 06 मामले दर्ज किये हैं । थाना कोतवाली अन्तर्गत मुगीसपुर निवासी शमीम बी पति इस्माईल खॉ ने रिपोर्ट किया कि सूदखोर आरोपी जहिर अहमद पिता जहूर निवासी दीवान बाग कस्बा सीहोर से फरियादिया ने 22000/-रूपये उधार लिये थे, जिसके बाद 60 हजार रूपये आरोपी को दे चुकी हैं और भी पैसों की मांग कर धमकी देता हैं । रिपोर्ट पर भादवि. की धारा 323,384,34 एवं ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत मामला कायम किया हैं।

इसी प्रकार फरियादी प्रवीण शर्मा निवासी चाणक्यपुरी ने रिपोर्ट किया कि सूदखोर आरोपी हरीश निवासी सिंधी कालोनी सीहोर से फरियादी ने 1 लाख रूपये उधार लिये थे, जिसके बाद फरियादी ने 4 लाख रूपये आरोपी को दे दिये हैं, आरोपी और भी पैसों की मांग कर रहा हैं। रिपोर्ट पर भादवि. की धारा 384 एवं ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत मामला कायम किया हैं। फरियादिया हेमलता जोशी पति मोहन जोशी निवासी भोपाल नाका मुरली रोड धर्मशाला के पास सीहोर ने रिपोर्ट किया कि सूदखोर आरोपी संदीप जोशी निवासी जोशी मोहल्ला गंज सीहोर से फरियादी ने 30 हजार रूपये उधार लिये थे, जिसके बाद 47 हजार रूपये आरोपी को देने के बाद भी और पैसों की मांग कर रहा हैं। रिपोर्ट पर भादवि. की धारा 384 एवं ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत मामला कायम किया है। इसी प्रकार फरियादिया हेमलता जोशी पति मोहन जोशी निवासी भोपाल नाका मुरली रोड धर्मशाला के पास सीहोर ने रिपोर्ट किया कि सूदखोर आरोपी अरूणा जोशी पिता भागीरथ जोशी निवासी जोशी मोहल्ला गंज सीहोर से फरियादिया ने 52 हजार रूपये उधार लिये थे, फरियादी आरोपी को 1 लाख 20 हजार रूपये दे चुकी हैं इसके बाद भी पैसों की मांग कर रहा हैं। रिपोर्ट पर भादवि. की धारा 384 एवं ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत मामला कायम किया है।

थाना आष्टा अन्तर्गत सेमनरी रोड आष्टा निवासी योगेन्द्र सिंह पिता विक्रम सिंह परमार ने रिपोर्ट किया कि सूदखोर आरोपी मुकेश मेवाड़ा से फरियादी ने 40 हजार रूपये उधार लिये थे फरियादी 60 हजार रूपये दे चुका हैं फिर भी फरियादी का 01 लाख 80 हजार रूपये का चेक बैंक में लगा दिया हैं। रिपोर्ट पर ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 3/4 के तहत मामला कायम किया है। थाना रेहटी अन्तर्गत मालीवायॉ रेहटी निवासी सरूप सिंह पिता सीताराम बरखारे ने रिपोर्ट किया कि सूदखोर आरोपी भगवान सिंह पिता अमर सिंह खाती निवासी रेहटी से फरियादी ने 1 लाख रूपये उधार लिये थे , 3 लाख 34 हजार रूपये देने के बाद भी पैसे मांग रहा हैं । फरियादिया हेमलता जोशी पति मोहन जोशी 36 साल निवासी भोपाल नाका मुरली रोड धर्मशाला के पास सीहोर ने रिपोर्ट किया कि सूदखोर आरोपी संदीप जोशी निवासी जोशी मोहल्ला गंज सीहोर से फरियादी ने 30 हजार रूपये उधार लिये थे, जिसके बाद 47 हजार रूपये आरोपी को देने के बाद भी और पैसों की मांग कर जान से मारने की धमकी दे रहा । रिपोर्ट पर भादवि. की धारा 384,506 एवं ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 3/4 के तहत मामला कायम किया है।


“अवैध शराब जप्त”
थाना शाहगंज अन्तर्गत मण्डी के पास शाहगंज से 01 आरोपी को अवैध रूप से 5 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफतार कर आबकारीर एक्ट के तहत कार्यवाही की हैं ।अभियुक्तगण द्वारा अपने दोस्त की हत्या कर , साक्ष्य मिटाने एवं षडयंत्र करने पर आजीवन कारावास माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री वैभव सक्सेना तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर द्वारा अभियुक्त 1. मुकेश कुम्हार, राजेश सन्नाटा, राजकुमार निवासीगण छिदगांव मौजी थाना नसरुल्लागंज जिला सीहोर को धारा 302,201,120-बी में दोषी पाते हुये अभियुक्तगण को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । घटना का विवरणः- दिनांक 24/05/2020 को थाना नसरुल्लागंज पर फरियादी महेश निवासी ग्राम रूजनखेडी द्वारा थाने रिपोर्ट लेख कराई की मेरा साला शिवा कुचबंदिया करीबन 20 दिन पहले से घर पर बिना बताये कही चला गया है । जिसकी आस – पास रिश्तेदारी में तलाशी करने पर उसका कोई पता नहीं चला । फरियादी की रिपोर्ट पर गुम इंसान की कायम कर जांच में लिया गया । विवेचना के दौरान साक्षीगणो के कथन लिये गये उनके द्वारा मुकेश, राजेश एवं राजकुमार पर संदेह व्यक्त किया गया ।

उक्त अभियुक्तगण से गुमशुदा शिवा के बारे में पुलिस के द्वारा पूछा गया तो उनके द्वारा घबरा कर कभी कुछ कभी कुछ बताया गया । अभियुक्तगण से योजनाबद्ध एवं मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हम सब दोस्त थे साथ में खाना पीना करते थे आज से करीब 2 माह पहले शिवा मुकेश के घर पर गेहूँ लेने गया था मुकेश ने शिवा को एक कूड़ा गेहूँ देने का बोल दिया था तो शिवा ने खेत में रखे गेहूँ के थापे में से तीन चार बोरी गेहूँ भर लिये थे इस बात पर से शिवा और मुकेश का झगड़ा हो गया था तो मुकेश और राजेश ने अपने दोस्त राजकुमार को बुलाकर शिवा के हाथ पैर बांधकर खेत पर कमरे में रखा मारपीट की, अगले दिन तीनो ने मिलकर शिवा की हत्या कर दी और उसकी लाश को पडोसी के खेत में दफन कर दिया गया ।

रिपोर्ट पर नसरूल्लागंज पुलिस ने हत्या का मामला कायम जांच शुरू की गई । अनुसंधान के दौरान आरोपियों को गिरफतार कर चालान मान. न्यायालय पेश किया गया।मामला जघन्य एवं सनसनीखेज होने से पुलिस अधीक्षक सीहोर ने चिन्हित श्रेणी में रखा गया तथा प्रकरण की मॉनीटिरिंग समीर यादव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी सीहोर द्वारा सतत रूप से की गई । फलस्वरूप माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नसरुल्लागंज जिला सीहोर द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य एवं दस्तावेजो को विश्वसनीय मानते हुये अभियुक्तगण को धारा 302 , 201 ,120 बी में दोषी पाते हुये उक्त अभियुक्तगण को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया ।

प्रकरण में शासन की और से पैरवी श्री शिरीष उपासनी विशेष लोक अभियोजक अधिकारी तहसील नसरुल्लागंज द्वारा की गई ।
“डम्फर चालक के साथ हुई सोलह हजार रूपये की लूट का पर्दाफाश आरोपी गिफतार” दिनांक 05.12.2021 को बुदनी पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति लूट के इरादे से घुम रहे है सूचना पर हमराह स्टाप के मिडघाट नेशनल हाईव न. 69 पहुंचा जहां मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति दिखे जिसमें एक व्यक्ति को मय मोटर सायकल से पकड़ा व एक व्यक्ति भाग गया जिसे पुछताछ की गई । जिसने दिनांक 15.09.2021 को बेयर हाउस के पास बुदनी जोशीपुर रोड पर एक व्यक्ति से अपने साथी के साथ डंफर चालक से 16000/-रूपये की लूट करना स्वीकार किया, जिससे 3800/-रूपये एक चाकू व मोटर सायकल जप्त कर आरोपी को विधिवत गिरफतार किया गया व इसके एक साथी आरोपी की तलाश जारी है।


“सराहनीय भूमिका” उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बुदनी निरीक्षक विकास खिची, उनि सुशील पाण्डेय,सउनि.अशोक दुबे, प्र.आर.193 लोकेश रघुवंशी,व.आर.350 रामप्रसाद आर. हर्षित मालवीय, प्र.आर. चालक सुरेश चौरे, आर. अरुण भल्लावी की सराहनीय भूमिका रही।
“सटोरिया गिरफतार” थाना गोपालपुर पुलिस ने अवैध रूप से सट्टा लिखते पाये जाने पर बस सटैण्ड के पास गोपालपुर कुमनताल रोड से एक आरोपी को गिरफतार कर उसके कब्जे से 300/-रूपये नगदी जप्त कर सट्टा एक्ट के तहत कार्यवाही की हैं ।
“दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज” थाना इछावर अन्तर्गत ग्राम हसनपुर निवासी 22 वर्षीय विवाहिता ने अपने पति सहित ससुराल पक्ष के चार लोगों के विरूद्ध दहेज में दस लाख रूपये एवं एक मोटर सायकल न लाने पर शारीरिक व मानसिक रूप प्रताडि़त किया । फरियादिया की रिपोर्ट पर भादवि. की धारा 498-ए एवं 3/4 दहेज प्रति. अधि.के तहत कार्यवाही की हैं । थाना महिला थाना में इंग्लिशपुरा सीहोर निवासी एक विवाहिता ने अपने पति सहित ससुराल पक्ष के तीन लोगों के विरूद्ध दहेज में कार, सोने की चेन न लाने की बात पर सये निकाह के दूसरे दिन ही प्रताडि़त किया व एक माह बाद विवाहिता को पति द्वारा मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी । रिपोर्ट पर मामला कायम कर जांच शुरू कर दी हैं।

“सड़क हादसे”
थाना पार्वती अन्तर्गत हकीमाबाद घाटी के पास अज्ञात वाहन चालक ने अपने वाहन को अनियंत्रित गति से चलाते हुये मोटर सायकल क्रमांक एमपी-42-एमएस-0963 में टक्कर मार दी जिससे चेतन पिता संतोष निवासी मैना को गंभीर चोट आने के कारण मौत हो गई । थाना बुदनी अन्तर्गत शाहगंज बुदनी रामनगर के पास स्कूटी क्रमांक एमपी-05-यूजी-8027 के चालक ने अपने वाहन को अनियंत्रित गति से चलाते हुये फरियादी की मोटर सायकल में टक्कर मार दी जिससे फरियादी को चोट आई । थाना श्यामपुर अन्तर्गत श्यामपुर रावणखेड़ा रोड के पास कार क्रमांक एमपी-13-डब्ल्यू-1778 के चालक ने अपने वाहन कोअनियंत्रित गति से चलाते हुये फरियादी की मोटर सायकल में टक्कर मारकर घायल कर दिया ।

“अलग-अलग कारणों से तीन की मौत”
थाना सिद्धिकगंज अन्तर्गत शुजालपुर मण्डी निवासी 57 वर्षीय नरेन्द्र पिता हरिओम देशमुख की एक्सीडेन्ट में आई मृत्यु के कारण मौत हो गई हैं। सूचना पर सिद्धिकगंज पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी हैं । थाना रेहटी अन्तर्गत पलासी श्यामपुर निवासी ओमप्रकाश पिता प्रभूलाल मीना 55 साल की नहर में डुबने के कारण मौत हो गई । सूचना पर रेहटी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है।

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