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सीहोर। मध्यप्रदेश को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा दुग्ध समितियों के सदस्यों और उनके परिवार के लिये साँची चिकित्सा सहायता बीमा योजना स्वीकृत की गई है। योजना में दुग्ध प्रदायक सदस्यों और उनके आश्रित परिजनों को सामान्य बीमारी के उपचार के लिये 01 लाख रुपये और गंभीर बीमारियों के लिये 02 लाख रुपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष बीमा राशि का प्रावधान है।

बीमा राशि का भुगतान न्यू इण्डिया इंश्योरेंश कम्पनी द्वारा किया जायेगा। योजना में दुग्ध प्रदायक सदस्यों एवं उन पर आश्रित 3 परिजनों को लाभान्वित किया जायेगा। परिजनों में पति या पत्नी और 3 माह से 25 वर्ष तक की आयु के 2 बच्चे शामिल हैं।

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