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आष्टा। द्वितीय सत्र न्‍यायाधीश श्री कंचन सक्‍सैना
आष्‍टा द्वारा अभियुक्‍तगण जाहिद उर्फ मट्ठा पिता सरजीत खां निवासी नांदनी थाना. कालापीपल जिला.शाजापुर, जालिम खां उर्फ जामील पिता भादर खां,अब्‍दुल खां उर्फ अय्या पिता छोटे खां, मेहमूद पिता गुल मोहम्‍मद खां सभी निवासी हकीमपुरा खोयरा थाना. जावर जिला. सीहोर को धारा 394, 419, 417, 342,465, 468, 471 भादवि के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 07 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।

अति0 जिला अभियोजन अधिकारी देवेन्‍द्र सिंह ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि फरियादी द्वारा थाना आकर रिपोर्ट किया की दिनांक 24-07-19 के करीब शाम 4 बजे मैं अपने मामा व श्याम के साथ मोटर साइकल से धामनोद से सीहोर जा रहे थे। रास्ते मे खडी जोड के पास करीबन रात 10.25 बजे मोटर साइकल पंचर हो गई तो फरियादी ने मामा के मोबाईल का टार्च चालू कर मोटर साइकल के टायर चेक करने लगे की कोई कील तो नही लगी है।

तभी एक सफेद रंग की मारुति अल्टो 800 क्र.MP09 GJ 3146 हमारे पास आकर रुकी कार चलाने वाला उसी मे बैठा रहा औऱ तीन आदमी उतरे और बोले की हम पुलिस वाले है। हमारे साथ थाने चलो फरियादी ने गाडी मे बैठने से मना किया तो फरियादी व मामा को एक घुंघराले बाल वाले एवं लम्बे दुबले पतले आदमी ने थप्पड मुक्को से मारा और तीनो ने मिलकर जबरजस्ती गाडी मे बैठा दिया।

श्याम मोटर साईकिल के पास ही रह गया था। यह लोग फरियादी व उसके मामा को गाडी से हाईवे के पास रोड पर कुछ दूर तक ले गये थे। श्याम ने पंचर गाडी चलाकर ही हमारा पीछा किया तो वो लोग बोलने लगे की तुम्हारा साथी हमारा पीछा कर रहा है,और उन्होने गाडी रोककर मुझे और मामा को बाहर उतारा और जो आदमी कार चला रहा था उसने हमसे हमारा आधार कार्ड व मोटर साईकिल के कागज मांगे तो मामा और श्याम ने अपना पर्स निकाला तो एक अभियुक्‍त ने उनका पर्स छीन लिया, दूसरे ने फरियादी से पर्स छीन लिया जिसमें नोट कुल 2600 रुपये थे। चारो आरोपीगण ने मिलकर पैसे पर्स और दो मोबाईल एनड्राइड छीन लियें।

फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना पार्वती में अज्ञात आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 175/19 धारा 394, 419 भादवि में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं दौराने विवेचना अभियुक्‍तगण को गिरफ्तार किया गया और धारा 394, 419, 417, 465, 468, 471 भादवि का इजाफा कर अभियोग.पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया।माननीय न्‍यायालय द्वितीय सत्र न्‍यायाधीश श्री कंचन सक्‍सैना आष्‍टा जिला सीहोर द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्‍तुत मौखिक व दस्‍तावेजी साक्ष्‍यों एवं तर्कों से सहमत होकर

अभियुक्‍तगण जाहिद उर्फ मट्ठा, जालिम उर्फ जामील खां,मेहमूद व अब्‍दुल खां उर्फ अय्या प्रत्‍येक को धारा 394 भादवि में 07.07 वर्ष सश्रम कारावास व 5.5 हजार रूपये अर्थदण्‍डए धारा 468 भादवि में 03 वर्ष सश्रम कारावास व 3000 रूपये अर्थदण्‍डए धारा 465, 471, 419 भादवि में 01.01 वर्ष सश्रम कारावास व 1000.1000 रूपये अर्थदण्‍डए धारा 342,417 भादवि में 06.06 माह सश्रम कारावास व 500.500 रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी देवेन्‍द्र सिंह ठाकुर अति0 जिला अभियोजन अधिकारी आष्‍टा द्वारा की गई।

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