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आष्टा। प्रथम जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा श्री सुरेश कुमार चौबे द्वारा विवाह के बाद अलग हुए पति-पत्नी युगल को एक किया ओर दोनों को शुभकामना देकर बिदा किया गया। आज न्यायालय परिसर आष्टा में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार नेशनल लोक अदालत सम्पन्न हुई।

आज सम्पन्न हुई इस राष्ट्रीय लोक अदालत की सबसे बड़ी सफलता यह रही की एक दम्पति जो कारणों से अलग अलग रह रहे थे,इस मामले मे तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा के अध्यक्ष प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार चौबे द्वारा हिन्दु विवाह अधिनियम का प्रकरण क्रमांक 27। 2021

आष्टा हैडलाइन की ओर से टीना-रितेश को बधाई

टीना विरूद्व रितेश मे आवेदिका टीना द्वारा दिनांक 04/03/2021 को अनावेदक रितेश के विरूद्व हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अन्तर्गत आवेदिका एवं अनावेदक के मध्य दिनांक 14.12.2014 को सम्पन्न हुए विवाह को विच्छेदित करने हेतु पेश किया गया था।

माननीय प्रथम जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति श्री सुरेश कुमार चौबे द्वारा आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे दोनो पक्षो को साथ बैठाकर समझाइस दी काफी देर तक दोनों पति पत्नि को जब समझाया तब

दोनो पति-पत्नी जो अलग अलग रह रहे थे,दोनों ने एक साथ रहने का निर्णय लिया तब उनके इस निर्णय के बाद उनका, उन दोनों से ही एक दूसरे को हार पहना कर जो न्यायालय में तो आये अलग अलग थे,पर लोक अदालत की पहल पर वे दोनों एक साथ साथ खुशी खुशी घर रवाना हुए। न्यायालय से दोनों को पुनः वरमाला पहनवाकर विदा किया एवं उनके दामपत्य जीवन के उज्जवल भविष्य की कामना कर सभी ने शुभकामनाये दे कर बिदा किया।

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