आष्टा सिद्धिकगंज थाने में पदस्थ टीआई श्री माधोसिंह कनेश द्वारा विगत दिनों थाना क्षेत्र के ग्राम देवली में 18 मार्च को एक युवती के अपने घर मे आग से जलने के कारण जिसकी बाद में इलाज के दौरान भोपाल में मौत हो गई थी इस मामले में सिद्दीकगंज टीआई की बड़ी लापरवाही सामने आने पर आज जिला पुलिस अधीक्षक एस एस चौहान ने सिद्दीकगंज टीआई माधोसिंह कनेश एवं एसआई श्यामसिंह सूर्यवंशी को निलंबित कर दिया।
18 मार्च को ग्राम देवली में एक 16 वर्ष की आदिवासी युवती ने अपने घर मे घासलेट डाल कर आग लगा ली थी(मृतिका की माँ का आरोप है मेरी बेटी जली नही जलाई गई थी),जिसमे वो करीब 80 से 90% जल गई थी,घटना के बाद उसे आष्टा से सीहोर ओर सीहोर से भोपाल रेफर किया गया था जहां 21 मार्च को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस गम्भीर मामले में मृतिका के मृत्यु पूर्व बयान ना होना,मामले में प्रकरण दर्ज करने में देरी,माँ द्वारा मामले में कार्यवाही नही करने की शिकायत करने जैसी बड़ी लापरवाही सामने आई थी।
जिला पुलिस अधीक्षक श्री एस एस चौहान ने मामले को अति गंभीरता से लिया तथा कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले सिद्धिकगंज थाना प्रभारी श्री माधोसिंह कनेश,एसआई श्यामसिंह सूर्यवंशी को आज निलंबित कर दिया।
खबर है कि इसके पूर्व पांच दिवसीय रंग पर्व के अंतर्गत तीज के दिन प्रतिबंध एवं सख्त आदेश निर्देशों के बाद भी थाने के सामने तीज की जतरा भराई थी, जिसमें काफी लोग एकत्रित हुए थे जबकि मेले जत्रा आदि पर धारा 144 के प्रतिबंध लगा हुआ था उसको भी जिला पुलिस अधीक्षक सीहोर ने संज्ञान में लेते हुए लापरवाही माना है। खबर है एक अन्य मामले में सिद्दीकगंज थाने के दो आरक्षकों को भी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा लाइन अटैच किया है।
“इस कार्यवाही के पीछे ये रहा कारण”
सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार सिद्दीकगंज थाने के ग्राम देवली में 18 मार्च को प्रातः ग्राम की एक 16 साल की युवती आग से गम्भीर रूप से अपने घर मे जल गई,घटना के बाद सिविल अस्पताल लाये,करीब 80 से 90% जलने के कारण सीहोर रेफर किया,गम्भीर होने से मृत्यु पूर्व बयान नही हो सके,19 को टीआई बयान हेतु भोपाल पहुचे यहा भी बयान नही हुए,21 मार्च को एसआई सूर्यवंशी पहुचे नही हुए बयान,21 को युवती की मौत हो गई,22 को अंतिम संस्कार हुआ,23 को डायरी लेने पुलिस भोपाल पहुची कम्प्लीट नही हुई थी,25 को जवान डायरी लेने फिर भोपाल गया तब बताया डायरी डाक से भेज दी,इस बीच छुट्टियां पड़ गई।
ओर इस तरह 18 मार्च को घटी घटना में 2 अप्रैल को मृतिका की माँ संतरा बाई की रिपोर्ट पर दो आरोपियों पर धार 302,120 के तहत मामला दर्ज किया गया। 3 अप्रैल को एसपी सीहोर ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले सिद्दीकगंज टीआई माधोसिंह कनेश एवं एसआई श्यामसिंह सूर्यवंशी को निलंबित कर दिया।