सीहोर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए सतर्कता आवश्यक है। अत: होली के त्यौहार को अपने घरों तक सीमित करते हुए “मेरी होली-मेरे घर” के सिद्धांत का अनुसरण करना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संपूर्ण प्रदेश में गेर, मेले, चल समारोह सहित अन्य सार्वजनिक आयोजन और सार्वजनिक रूप में लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रि-परिषद की बैठक के बाद कोरोना पर हुए प्रस्तुतिकरण पर मंत्रि-परिषद के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे।
“लॉक डाउन के लिए निर्देश जारी”
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में कोरोना के प्रकरण निरंतर बढ़ रहे हैं। अतः इन स्थानों पर भी रविवार का लॉक लॉक डाउन रहेगा। ग्वालियर, उज्जैन, सागर, विदिशा, बड़वानी और बुरहानपुर में भी प्रतिदिन 20 से अधिक प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। ऐसे सभी जिले जहाँ कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस का प्रतिशत औसत 20 से अधिक है, वहाँ विवाह समारोह, शव यात्रा, उठावना और मृत्यु-भोज आदि में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी सीमित किया जा रहा है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा होली, शब-ए-बारात, ईस्टर और ईद-उल-फितर आदि त्यौहारों को देखते हुए अतिरिक्त स्थानीय प्रतिबंध लागू करने संबंधी सलाह के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिन्दवाड़ा, रतलाम और खरगोन में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉक डाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं, उद्योग इकाइयों के श्रमिकों, कर्मचारियों और औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद व बीमार व्यक्तियों के परिवहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आने और जाने तथा परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए छूट रहेगी।