सीहोर । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने जिले के सभी निजी चिकित्सालयो (नर्सिंग होम) में विभिन्न चिकित्सीय उपलब्ध सेवाओ की दर अनिवार्य रूप से प्रदर्शन करने एवं शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिये गये है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डेहरिया ने बताया कि आम नागरिको को विनियामक प्रावधानो की उचित जानकारी नहीं होने से कई बार निजी चिकित्सालयो द्वारा मनमानी राशि वसूलने की संभावनाओ को रोकने के लिए शासन द्वारा प्रावधान स्थापित किया गया हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डेहरिया ने निर्देशा दिये है कि
उपचर्यागृह गृह के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न चिकित्सीय सेवाओं की दर सूची (रेट लिस्ट) काउन्टर पर अनिवार्य रूप से रखी जायेगी तथा मांग की जाने पर रोगी व उसके परिवार के सदस्यों को दिखाई जायेगी। और इसके अन्तगर्त पर्यवेक्षी प्राधिकारी जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी दर सूची (रेट लिस्ट) तथा इसमें किये गये संशोधन यदि कोई है तो अवगत रखा जायेगा।
“मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डेहरिया के निर्देश”
स्वास्थ्य संस्था/अस्पताल में प्रादयित चिकित्सीय सेवाओ की दर सूची (रेट लिस्ट) काउन्टर पर प्रर्दशित करना सुनिश्चित करें। रोगियो को अधिकार हैं कि वह अस्पताल प्रबंधन से स्वंय एवं परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए दी जा रही चिकित्सीय सेवा की दर सूची मांग करें एवं ऐसी स्थिति में सूची उपलब्ध कराने के सम्पूर्ण दायित्व अस्पताल प्रबंधन का होगा। दर सूची (रेट लिस्ट ) में संशोधन की आवश्यकता होने पर इसकी पूर्व सूचना पर्यवेक्षीय अधिकारी/जिले मे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देना सुनिश्चित करें।
सूची के अन्यथा शुल्क लेना रोगियो के अधिकारो का हनन होगा। जन हित के लिए समस्त निर्देश का संस्थाओ में उचित प्रचार प्रिंट मीडिया के माध्यम से एवं सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें। जनहित में शासन के उक्त निर्देश को समस्त निजी चिकित्सालयों प्रबंधको को दिनांक 05.12.2024 को सख्त निर्देश प्रेषित किये गये एवं जागरूकता के लिए समुदाय को अवगत कराया गया की वे निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओ का लाभ लेने के दौरान निर्देशो की अवहेलना से आने वाली समस्याओ से पर्यवेक्षी प्राधिकारी को अवगत करायें।