सीहोर । कलेक्टर श्री अजय गुप्ता के निर्देशानुसार शनिवार 12 दिसंबर को अवैध निर्माण के विरुद्ध लसूडिया परिहार में कार्यवाही की गई।
अवैध निर्माण कर्ता भूमि स्वामी को हॉस्टल निर्माण के लिए दी गई स्वीकृति के स्थान पर भूमि स्वामी द्वारा होटल का संचालन किया जा रहा था।
साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा तय की गई शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण अवैध निर्माण की गई संरचना मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 55 /56 के विधान के अनुसार अतिक्रमण की श्रेणी में आती है। जिसे प्रशासन द्वारा हटा दिया गया।
उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि के मालिक पर विभिन्न थानों में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं ।