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सीहोर । वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन कल 9 दिसम्बर को देशभर में किया जाएगा। जिला सीहोर एवं तहसील न्यायालय आष्टा, नसरुल्लागंज, बुदनी एवं इछावर में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री सतीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार किया जाएगा। वर्तमान में नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम,क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम के तहत बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा, वैवाहिक विवाद सम्बंधी व अन्य सिविल प्रकरण सहित कुल 3308 राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गये हैं।


विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर एवं बी.एस.एन.एल. विभाग से संबंधित लगभग 10570 प्रीलिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे गए हैं। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए सीहोर में 07, आष्टा में 06, नसरूल्लागंज में 02, बुदनी में 03 एवं इछावर में 01 इस प्रकार कुल 19 खण्डपीठों का गठन किया गया है।

“लोक अदालत में विद्युत, बैंक, जलकर के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भारी छूट”

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मुकेश कुमार दांगी द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन उर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में दिनांक 09 दिसम्बर 2023 आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में छूट के निर्देश जारी किए गए हैं जिसके अनुसार न्यायालय में लंबित विद्युत अधिनियम के योग्य प्रकरणों में सिविल दायित्व में 20 प्रतिशत एवं

नियमानुसार संपूर्ण ब्याज की छूट एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भी सिविल दायित्व में 30 प्रतिशत एवं नियमानुसार संपूर्ण ब्याज की छूट रहेगी, उक्त छूट मात्र नेशनल लोक अदालत दिनांक 09 दिसम्बर 2023 में समझौता करने पर सिविल दायित्व, चोरी की मूल राशि पचास हजार रूपये तक के प्रकरणों में ही लागू रहेगी। नगर पालिका से संबंधित जलकर के प्रकरणों में मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल के द्वारा जारी निर्देशानुसार नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी, साथ ही बैंक रिकवरी के प्रकरणों में भी बैंकों द्वारा नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी।

“लोक अदालत के लाभ”

नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण कराने से पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है, कटुता समाप्त होती है, समय, धन व श्रम की बचत होती है। कोई भी पक्षकार हारता नही है दोनो पक्षकारों की जीत होती है। लोक अदालत मे न्याय शुल्क वापस हो जाता है। लोक अदालत का आदेश, निर्णय अंतिम होता है, लोक अदालत के आदेश के विरूद्ध अपील नही होती। लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अधिक जानकारी के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर एवं तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा, नसरुल्लागंज, बुदनी एवं इछावर से सम्पर्क किया जा सकता है।

“नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रात:10.30 बजे जिला न्यायालय परिसर में होगा”

वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 09 दिसम्बर को जिला न्यायालय परिसर में आयोजना किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सतीश चंद्र शर्मा के द्वारा किया जाएगा। लोक अदालत में में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने बिजली चोरी, बिजली के बकाया बिल, सम्पत्तिकर, जलकर, न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा, वैवाहिक विवाद सम्बंधी व अन्य सिविल प्रकरण,सहित अन्य सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील की गई है।

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